अब मोबाइल नंबर के बिना नहीं मिलेगा कार का नंबर, सरकार ने बदला मोटर एक्ट
सरकार ने सेंट्रल मोटल व्हीकल्स रूल्स 1989 में संशोधन कर दिया है. अब व्हीकल का रजिस्ट्रेशन लेते वक्त मोबाइल नंबर देना होगा. इसके लिए GSR No 178 E को बदला गया है. इसे 16 मार्च को नोटिफाई किया गया था.
सरकार ने सेंट्रल मोटल व्हीकल्स रूल्स 1989 में संशोधन कर दिया है. अब व्हीकल का रजिस्ट्रेशन लेते वक्त मोबाइल नंबर देना होगा. इसके लिए GSR No 178 E को बदला गया है. इसे 16 मार्च को नोटिफाई किया गया था.
नोटिफिकेशन के बाद फॉर्म नंबर 20, 23A, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 42, 44 को बदल दिया गया है. ये फॉर्म वाहन के रजिस्ट्रेशन, ट्रांसफर, रीन्यूवल, डुप्लिकेट कॉपी, NoC, एड्रेस चेंज, एंट्री आदि कामों से जुड़े हुए हैं. अब वाहन स्वामी को वाहन रजिस्ट्रेशन में किसी भी अपडेशन के लिए मोबाइल नंबर देना होगा.
बता दें कि पिछले साल लागू किए संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट (Motor Vehicle Act) ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है. एक्ट में संशोधन से सड़क दुर्घटनाओं (road accident) में तेजी से कमी आई है. सरकार का दावा है कि जब से नया कानून लागू हुआ है, अब तक कम से कम 15,000 लोगों की जान बचाने में सरकार कामयाब हुई है.
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सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) ने बताया कि नया मोटर कानून लागू हुए पांच महीने का समय बीत चुका है और इसके चलते 15 लोगों की जान बचाई जा चुकी है.
उन्होंने आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया कि साल 2016 में देशभर में सड़क हादसों में 1,50,785, साल 2017 में 1,47,913 और साल 2018 में 1,51,417 लोगों की जान चली गई थी. लेकिन नया कानून पास होने के बाद से सड़क हादसों में कमी दर्ज की गई है.
नए कानून के बाद गुजरात में सड़क हादसों में होने वाली मौतों में 14 फीसदी, उत्तर प्रदेश में 13 फीसदी, मणिपुर में 4 फीसदी, आंध्र प्रदेश में सात फीसदी, महाराष्ट्र में 6 फीसदी, हरियाणा में 1 फीसदी और दिल्ली में 2 फीसदी कमी आयी है.
हालांकि दो राज्य ऐसे भी रहे, जहां हादसों में मौतों में वृद्धि दर्ज की गई जिसमें केरल में 4.9 फीसदी और असम में 7.2 फीसदी शामिल हैं.
09:01 PM IST