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नई कंपनी ज्वाइन करने के बाद भी यूएएन नंबर नहीं बदलता है.
अगर आप नौकरी करते हैं तो जाहिर है आप इम्प्लॉइज प्रोविडेंड फंड (EPF) के मेंबर भी होंगे जहां हर महीने आप अपने पीएफ फंड में अंशदान करते होंगे. लेकिन अगर आप नौकरी बदल रहे हों तो आपको पुराने ईपीएफ अकाउंट का पैसा नई कंपनी के ईपीएफ अकाउंट में ट्रांसफर करना होगा. नई कंपनी आपका एक नया ईपीएफ अकाउंट खोलेगी, हालांकि यूएएन (UAN) नंबर वही रहेगा. ऐसे में आप इस राशि को ऑनलाइन भी ट्रांसफर कर सकते हैं. आइए यहां जानते हैं कि ऑनलाइन ट्रांसफर करने के लिए हमें प्रोसेस कैसे करना होगा.
इन प्रक्रिया के जरिये होगा ट्रांसफर
12 प्रतिशत कटती है राशि
ईपीएफ में आपकी बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ता का 12 प्रतिशत हिस्सा हर महीने सैलरी से कटकर ईपीएफ अकाउंट में जमा होता है. इतनी ही राशि आपकी कंपनी भी आपके ईपीएफ अकाउंट में हर महीने जमा करती है.