PM Kisan Samman: अगर लाभार्थी की मौत हो जाए तो किसे मिलता है पैसा, जानिए यहां
PM Kisan: अगर योजना के लाभार्थी की मौत हो जाए तो इसके तहत मिलने वाला लाभ किसे मिलेगा और कैसे, यहां जानिए सबकुछ.
PM Kisan Samman Nidhi: मोदी सरकार ने देश के छोटे और मझौले किसानों को आर्थिक रूप से सहायता देने के लिए पीएम किसान सम्मान निधि की शुरुआत की थी. इस योजना की शुरुआत 2019 में की गई थी. इस योजना के तहत किसानों को सालाना 2000 रुपए तीन किस्तों में दिए जाते हैं. हालांकि इसके लिए किसानों को पीएम किसान निधि की आधिकारिक वेबसाइट पर खुद को रजिस्टर करना होता है. लेकिन आज हम आपको बता रहे हैं कि अगर इस योजना के लाभार्थी की मृत्यु हो जाए, तो ऐसी स्थिति में किसे फायदा मिलता है...
क्या कहता है किसान सम्मान निधि का नियम
अगर कोई जरूरतमंद और योग्य किसान इस योजना से जुड़ा हुआ है तो उसे सरकार की तरफ से हर साल 2000 रुपए तीन किस्तों में मिलते हैं. लेकिन अगर लाभार्थी की मृत्यु हो जाए तो कृषि योग्य भूमि का मालिकान हक रखने वाले उस किसान के वारिस को इस योजना का लाभ मिलता है.
हालांकि किसान के उस वारिस को अलग से पोर्टल में खुद को रजिस्टर करना होगा. इसके अलावा ये भी देखा जाएगा कि क्या ये वारिस सरकार की शर्तों पर खरा उतर रहा है या नहीं. अगर किसान का वारिस इस योजना के तहत बनाए गए नियमों को पूरा करता है, तो उसे इस योजना का लाभ जरूर मिलेगा.
लिस्ट में कैसे चेक करें अपना नाम
- इसके लिए सबसे पहले पीएम किसान सम्मान निधि की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं
- इसके होमपेज पर Farmers Corner का ऑप्शन दिखाई देगा
- Farmers Corner सेक्शन के अंदर Beneficiaries List ऑप्शन पर क्लिक करें
- इसके बाद राज्य, जिला, उप जिला, ब्लॉक और गांव के नाम का चयन करें
- अब Get Report पर क्लिक करें, अब लाभार्थियों की पूरी लिस्ट आपके सामने आ जाएगी.
- इसमें आप अपना नाम आसानी से चेक कर सकते हैं.
कैसे कराएं रजिस्ट्रेशन
- https://pmkisan.gov.in/ की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं
- इसके बाद Farmers Corner पर जाएं
- New Farmer Registration पर क्लिक करना होगा
- यहा आधार नंबर डालें, इसके बाद कैप्चा कोड डालें
- अब अपना राज्य चुनें और प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं
- इसके बाद अपनी पर्सनल डिटेल की जानकारी दें
- इसके साथ बैंक खाते की जानकारी देनी होगी
- इसके बाद आप फॉर्म सब्मिट कर सकते हैं
08:38 AM IST