पोस्ट ऑफिस (Post Office) में निवेश करने के लिए कई सेविंग स्कीम मौजूद हैं. इसमें पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट, रेककिंग डिपॉजिट, एमआईएस, पीपीएफ, एफडी समेत कई ऑप्शन हैं. इसमें अलग-अलग स्कीम में अलग-अलग ब्याज दरें हैं. किसी में टैक्स छूट का फायदा मिलता है तो किसी में ब्याज के रूप में हुई इनकम पर भी टैक्स लागू है. यहां हम जानते हैं कि किस स्कीम में अभी कितना ब्याज मिल रहा है?, किसमें निवेश करने पर टैक्स छूट मिलती है और किसमें नहीं और स्कीम में निवेश पर ब्याज के रूप में हुई आय पर टैक्स लगता है या नहीं.
1/10पोस्ट ऑफिस के इस अकाउंट में फिलहाल 4 प्रतिशत का ब्याज मिल रहा है. इसमें जमा राशि पर टैक्स छूट नहीं मिलती है. साथ ही इस अकाउंट में प्राप्त ब्याज पर टैक्स देना होता है.
2/10परंपरागत निवेश स्कीम के तौर पर रेकरिंग डिपॉजिट स्कीम पर अभी 7.2 प्रतिशत का ब्याज मिल रहा है. इसमें अगर आपने निवेश कर रखा है तो आपको टैक्स छूट का फायदा नहीं मिलेगा. साथ ही ब्याज के तौर पर जो राशि आपको मिलेगी, उसमें टैक्स देना होगा.
3/10पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम में ब्याज दर फिलहाल 7.6 प्रतिशत है. इसमें निवेश करने पर आपको टैक्स छूट नहीं मिलती है. साथ ही ब्याज से हुई कमाई पर भी आपको टैक्स देना होता है.
4/10पोस्ट ऑफिस में फिलहाल 1 साल, 2 साल और तीन साल के लिए किए गए टाइम डिपॉजिट पर 6.9 प्रतिशत ब्याज मिल रहा है. इस निवेश पर आपको टैक्स छूट नहीं मिलती है और ब्याज से हुई इनकम पर टैक्स भी देना होता है.
5/10पोस्ट ऑफिस में 5 साल के लिए किए गए फिक्स्ड डिपॉजिट पर फिलहाल 7.7 प्रतिशत का ब्याज मिल रहा है. इसमें निवेश की गई रकम पर टैक्स छूट भी मिलती है, लेकिन ब्याज के तौर पर हुई इनकम पर टैक्स चुकाना होता है.
6/10किसान विकास पत्र में अगर आप अभी निवेश करते हैं तो आपको 7.6 प्रतिशत का ब्याज मिलेगा. इसमें निवेश की गई राशि पर टैक्स छूट का फायदा नहीं मिलता है. ब्याज के रूप में हुई कमाई पर टैक्स देना होता है.
7/10डाकघर के पीपीएफ में फिलहाल 7.9 प्रतिशत का ब्याज मिल रहा है. इसमें निवेश की गई राशि पर आपको टैक्स छूट मिलती है. राहत की बात यह है कि इसमें ब्याज के तौर पर हुई आय पर टैक्स भी नहीं देना होता है.
8/10पोस्ट ऑफिस में अगर आप सुकन्या समृधि योजना में निवेश करते हैं तो ब्याज दर 8.4 प्रतिशत है. इसमें निवेश करने पर टैक्स छूट भी मिलती है. ब्याज के तौर पर हुई आय पर टैक्स भी नहीं देना होता है.
9/10इस सेविंग स्कीम में फिलहाल 7.9 प्रतिशत ब्याज मिल रहा है. इसमें आप निवेश करते हैं तो टैक्स छूट का फायदा ले सकते हैं. दूसरा फायदा यह भी है कि इसमें ब्याज के तौर पर हुई इनकम पर टैक्स भी नहीं देना होता है.
10/10पोस्ट ऑफिस में वरिष्ठ नागरिकों को अधिक फायदा दिया जाता है. इस स्कीम में ब्याज फिलहाल 8.6 प्रतिशत मिल रहा है. इसमें टैक्स छूट का भी लाभ मिलता है और आपको ब्याज से हुई आय पर टैक्स भी नहीं देना होता है.