ITR फाइल करने से पहले ये बातें जाननी है जरूरी, नहीं रुकेगा रिफंड होगी आसानी
Written By: ज़ीबिज़ वेब टीम
Mon, Jul 12, 2021 04:18 PM IST
अगर आप सैलरी पाते हैं तो जाहिर है आपको फॉर्म-16 भी मिल चुका होगा. यानी आपको अब आईटीआर (ITR) फाइल (ITR filing) करने की तैयारी करनी है. आईटीआर फाइल (itr filing last date for ay 2021-22) करने का समय है. लेकिन इससे पहले कुछ बातें आपको पहले समझनी जरूरी है ताकि आपको परेशानी न हो. किसी गलती या दूसरी वजहों से आपके रिफंड न अटक जाएं.
1/5
आईटीआर में हुए हैं कई बदलाव
आईटीआर (ITR) की नई वेबसाइट (e-filing portal) शुरू हुई है. नई यूटिलिटी JSON पर सिर्फ टैक्स रिटर्न फॉर्म ITR 1, 2 और 4 रिलीज किए गए हैं. इन फॉर्म को वेबसाइट से इम्पोर्ट और प्री-फिल कर सकते हैं. प्री-फिल्ड डेटा में आप Form 26AS में पर्सनल डिटेल्स, सैलरी इनकम, डिविडेंड इनकम, ब्याज से इनकम, कैपिटल गेन और दूसरी जानकारी को भरकर रख सकते हैं. (PIXABAY)
2/5
टैक्स रिटर्न में शामिल हो सभी जानकारी
TRENDING NOW
3/5
कब फाइल करें आईटीआर
अगर आपकी इनकम इतनी है कि आपको ऑडिट करानी पड़ती है तो ऐसे में आप 30 नवंबर 2021 तक आईटीआर फाइल कर सकते हैं. अगर आप सैलरी पाते हैं या व्यक्तिगत इनकम है तो आपको हर वित्तीय वर्ष 31 जुलाई तक अपना आईटीआर फाइल करना होता है. हालांकि इस बार वित्तीय वर्ष 2021 के लिए आईटीआर की तारीख बढ़ाकर 30 सितंबर कर दी गई है. (PIXABAY)
4/5