ITR भरने के लिए 31 अगस्त सबके लिए नहीं है आखिरी तारीख, जानिए बारीकियां

इनकम टैक्स विभाग की ओर से बार - बार मैसेज और मेल भेज कर लोगों को याद दिलाया जा रहा है कि इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने की आखिरी तारीख 31 अगस्त है. पहले 31 जुलाई आखिरी तारीख थी जिसे बाद में बढ़ा कर 31 अगस्त कर दिया गया. ऐसे में जल्द से जल्द अपना रिटर्न जमा कर दें. लेकिन 31 अगस्त सभी के लिए आखिरी तारीख नहीं है. आइये जानते हैं इन बारीकियों के बारे में.
ITR भरने के लिए 31 अगस्त सबके लिए नहीं है आखिरी तारीख, जानिए बारीकियां

जानिए आप कब तक भर सकते हैं ITR (फाइल फोटो)

इनकम टैक्स विभाग की ओर से बार - बार मैसेज और मेल भेज कर लोगों को याद दिलाया जा रहा है कि इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने की आखिरी तारीख 31 अगस्त है. पहले 31 जुलाई आखिरी तारीख थी जिसे बाद में बढ़ा कर 31 अगस्त कर दिया गया. ऐसे में जल्द से जल्द अपना रिटर्न जमा कर दें. लेकिन 31 अगस्त सभी के लिए आखिरी तारीख नहीं है. आइये जानते हैं इन बारीकियों के बारे में.

इनके लिए है 31 अगस्त आखिरी तारीख

नौकरीपेशा लोग, प्रोफेशनल या इंडिविजुअल्स और हिंदू अविभाजित परिवारों (HUF) के तहत आने वाले ऐसे लोग जिनके खातों के ऑडिट की जरूरत नहीं होती है उनके लिए 31 अगस्त 2019 तक रिटर्न फाइल करना अनिवार्य है.

ये 30 सितम्बर तक भर सकते हैं रिटर्न

सभी कंपनियों, फर्म या पार्टनर फर्म, ऐसे लोग या संस्थाएं जिनके अकाउंट्स की ऑडिटिंग इनकम टैक्स के नियमों के तहत अनिवार्य है, उनके लिए ITR फाइल करने की अंतिम तारीख 30 सितंबर है.

ये 30 नवम्बर तक भर सकते हैं रिटर्न

ऐसे करदाता जिन्हें इनकम टैक्स विभाग के सेक्शन 92ई के तहत रिपोर्ट देनी होती है, उनके लिए ITR जमा करने की आखिरी तारीख 30 नवंबर है. आयकर विभाग के सेक्शन 92ई में वो टैक्सपेयर आते हैं जिन्होंने दूसरे देश में कारोबार या लेनदेन किया हो.

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