PAN कार्ड का प्रयोग कहां - कहां पर किया जाना है इसको लेकर लोगों में काफी भ्रम की स्थिति बनी रहती है. सरकार ने पैनकार्ड और आधार कार्ड को कई जगहों पर जोड़ दिया है जिससे आपके लिए ट्रांजेक्शन करना आसान हो जाएगा. आइये जानते हैं कि पैन कार्ड और आधार कार्ड का प्रयोग कहां हो सकता है.
दरअसल बजट 2019 में पैन कार्ड और आधार कार्ड से जुड़े हुए कई नियमों में बदलाव हुआ है. कैश निकालने, कैश जमा करने, आईटीआर (ITR) फाइलिंग और आधार को लेकर कई नियमों में बदला हुआ है. इन बदलावों का मुख्य उद्देश्य ब्लैक मनी पर रोक लगाना है. सरकार डिजिटल ट्रांजेक्शन को बढ़ावा दे रही है ताकि पारदर्शिता को बढ़ाया जा सके. ऐसे में पैनकार्ड से जुड़े कुछ नियम बदले गए हैं.
Add Zee Business as a Preferred Source
PAN कार्ड को लेकर किए गए हैं ये बदलाव
- करदाताओं को राहत देते हुए बजट 2019 में ऐलान किया गया कि जिन लोगों के पास पैन कार्ड नहीं है वो अपने आधार नंबर के जरिए भी टैक्स रिटर्न फाइल कर सकेंगे.
- पहले 50 हजार रुपये के कैश ट्रांजेक्शन पर पैनकार्ड नम्बर देना अनिवार्य होता था. लेकिन अब इस तरह के ट्रांजेक्शन के लिए PAN न होने पर आधार नम्बर भी दिया जा सकता है. बैंक में अगर आप 50 हजार रुपए से ज्यादा कैश जमा करते हैं तो आधार नंबर के जरिए भी ट्रांजेक्शन कर सकेंगे.
- 02 लाख रुपये से अधिक का सोना खरीदने पर ज्वैलर को आपका पैनकार्ड देना होता है. लेकिन अब आप पैनकार्ड की जगह आधार कार्ड भी दे सकते हैं.
- त्योहारों के मौसम में कारें बहुत बिकती हैं. कार खरीदते समय अब तक पैन कार्ड नम्बर देना अनिवार्य था. लेकिन अब आधार नम्बर देने से भी काम चल जाएगा.
- सभी बैंक क्रेडिट कार्ड जारी करने के लिए ग्राहक से पैनकार्ड मांगते हैं. पर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आप आधार नम्बर दे कर भी क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं.
- होटल में बिल पेमेंट करते समय आपका बिल अगर 50 हजार रुपये से ज्यादा हो जाए और आप कैश पेमेंट करना चाहते हैं तो पैन की जगह आधार नम्बर देने से भी काम चल जाएगा. इसी तरह विदेश यात्रा में भी 50 हजार से अधिक कैश खर्च होने पर आप आधार नम्बर दे सकते हैं.
- नियमों के तहत इंश्योरेंस कंपनी का प्रीमियम एक साल में 50 हजार से अधिक होने पर पैन नम्बर देना होता है. लेकिन अब आधार नम्बर देने से भी काम चल जाएगा.
- कोई कंपनी जो लिस्टेड नहीं है और आप उसका 01 लाख रुपये से अधिक का शेयर खरीदते हैं तो अब आप पैन की जगह अपना आधार नम्बर भी दे सकेंगे.
- नए नियमों के तहत अब 10 लाख रुपए से ज्यादा की प्रापर्टी खरीदने पर अब पैन की जगह पर आधार नम्बर दिया जा सकता है.
- सरकार के फाइनेंस बिल के लागू होते ही म्यूचुअल फंड में निवेश और शेयरों की खरीद बिक्री में भी पैन कार्ड की जगह आधार नंबर दिया जा सकेगा.