EWS कोटे के तहत 10% आरक्षण रहेगा जारी, SC ने संविधान के 103वें संशोधन को ठहराया सही
Written By: ज़ीबिज़ वेब टीम Updated: Mon, Nov 07, 2022 08:29 PM IST
सुप्रीम कोर्ट ने EWS कोटे पर फैसला सुना दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को 10 फीसदी आरक्षण के प्रावधान को बरकरार रखा है. 5 जजों की बेंच में से 3 जजों ने संविधान के 103 वें संशोधन अधिनियम 2019 को सही माना है. सुप्रीम कोर्ट में इसे मोदी सरकार की बड़ी जीत मानी जा रही है. दरअसल, केंद्र सरकार ने संविधान में संशोधन कर सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए 10 फीसदी आरक्षण का प्रावधान किया था. आरक्षण का प्रावधान करने वाले 103वें संविधान संशोधन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी. ज्यादा जानकारी के लिए देखें ये वीडियो.