कीटनाशक से खराब हुई फसल तो मिलेगा मुआवजा, सरकार लाएगी पेस्टीसाइड मैनेजमेंट बिल 2020
केंद्र सरकार जल्द ही पेस्टीसाइड मैनेजमेंट बिल 2020 लाएगी. इसके तहत किसान को सुरक्षित एवं बेहतर कीटनाशक उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाएगा. इस बिल को सरकार अगले सत्र में संसद में लेकर आएगी.
पेस्टीसाइड मैनेजमेंट बिल 2020 मिलेगी कीटनाशक की सभी जानकारियां (फाइल फोटो)
पेस्टीसाइड मैनेजमेंट बिल 2020 मिलेगी कीटनाशक की सभी जानकारियां (फाइल फोटो)
केंद्र सरकार जल्द ही पेस्टीसाइड मैनेजमेंट बिल 2020 लाएगी. इसके तहत किसान को सुरक्षित एवं बेहतर कीटनाशक उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाएगा. इस बिल को सरकार अगले सत्र में संसद में लेकर आएगी. इस बिल के जरिए कीटनाशक बनाने वाली कंपनियों और विक्रेताओं के लिए नियम और किसानों की फसल कीटनाशन के चलते खराब होने पर मुआवजा मिलने की व्यवस्था भी की जा रही है. वहीं नकली या बिना रजिस्ट्रेशन के कीटनाशक बेचने वालों पर कड़ी कार्रवाई का प्रावधान भी इस बिल में है. इस बिल में नकली कीटनाशक बेचने वाले पर जुर्माना और जेल दोनों का प्रावधान है.
पेस्टीसाइड मैनेजमेंट बिल 2020 के तहत मिलेगी जानकारी
पेस्टीसाइड मैनेजमेंट बिल 2020 के बारे में जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर ने बताया कि कैबिनेट ने ये फैसला लिया है कि अगले संसद सत्र में इस बिल को पेश किया जाएगा. इस बिल के लिए इस बात को पूरी तरह से सुनिश्चि किया जाएगा कि किसान को कीटनाशक खरीदते समय ये पूरी जानकारी मिले की वह कीटनाशक कैसा है, उसका क्या नुकसान है और क्या फायदा है. कीटनाशक के बारे में बारे में सारी जानकारी उसे बेचने वाला विक्रेता देगा और कंपनियां ये सुनिश्चत करेंगी.
08:57 AM IST