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Food Safety: सरकार ने फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड में दूसरा संशोधन किया है. सरकार ने पान मसाला (Pan Masala) और ब्रेड (Bread) के लिए नए लेबलिंग और डिस्प्ले नियम जारी किए हैं. अब पान मसाला ब्रांड नाम के ठीक नीचे अगले हिस्से में चेतावनी लिखनी होगी. नए नियम के मुताबिक, 50% हिस्से पर 'पान मसाला चबाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है' प्रमुखता से लिखना होगा. वहीं ब्रेड पैक पर लेबलिंग के लिए भी नए नियम लागू होंगे. फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स ऑथोरिटी ऑफ इंडिया (FSSAI) ने नोटिफिकेशन जारी किया. नया नियम 1 मई 2023 से लागू होगा.
Whole Wheat ब्रेड में 75% चोकर वाला आटा होना अनिवार्य होगा. जबकि Wheat या Brown Bread में 50% चोकर वाला आटा अनिवार्य होगा. Multigrain Bread में कम से कम 20% अन्य अनाज होगा. इसके अलावा किसी भी विशेष ब्रेड के लिए नाम के हिसाब से मानक तय होगा. ड्राफ़्ट नोटिफिकेशन 8 सितंबर, 2021 को जारी हुआ था.
इससे पहले, FSSAI ने बिना BIS सर्टिफिकेट के बच्चों के खाने-पीने की चीजें रोक लगा दी है. बच्चों के खाद्य पदार्थ को बनाने, बेचने और रखने पर प्रतिबंध लगाया है. नया नियम 1 अप्रैल, 2023 से लागू होगा. नए नियम के मुताबिक, कोई व्यक्ति भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) सर्टिफिकेट चिह्न के अधीन, जहां भी BIS मानक उपलब्ध हों, के सिवाय बच्चों के पोषण के लिए खाद्य का विनिर्माण, बिक्री, स्टोरेज के के लिए प्रदर्शन नहीं करेगा.