कंज्यूमर को मिलेंगे और ज्यादा अधिकार, कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल 2019 लोकसभा से पास
Consumer: नए प्रावधान के मुताबिक, ये सीसीपीए एक राष्ट्रीय स्तर का रेगुलेटर होगा. ये कंज्यूमर मामले को देखेगा. पुराने बिल में ऐसा कोई कानून नहीं था. नए कानून में कुछ बेहद अहम बदलाव किए गए हैं.
नया कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 की जगह लेगा. (पीटीआई)
नया कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 की जगह लेगा. (पीटीआई)
कंज्यूमर्स को अब सही मायने में किंग कहने का वक्त आ गया है. कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल 2019 आज लोकसभा में पास हो गया है. इसमें कई ऐसे प्रावधान किए गए हैं जिससे कंज्यूमर्स को कई मायने में अधिक ताकत मिलने वाले हैं. इसमें एक बेहद खास प्रावधान शिकायतों के निपटारे को लेकर किया गया है. नए बिल में अब सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी यानी सीसीपीए बनाई जाएगी.
नए प्रावधान के मुताबिक, ये सीसीपीए एक राष्ट्रीय स्तर का रेगुलेटर होगा. ये कंज्यूमर मामले को देखेगा. पुराने बिल में ऐसा कोई कानून नहीं था. नए कानून में कुछ बेहद अहम बदलाव किए गए हैं. इसमें कंपनियों के भ्रामक विज्ञापनों के खिलाफ शिकायत करने का प्रावधान है. सेलेब्रिटीज को भी विज्ञापन करने से पहले सोचना होगा. उन्हें भी विज्ञापनों के लिए जिम्मेदार माना जाएगा. नए कानून में प्रोजेक्ट लाइबिलिटी का भी क्लॉज जोड़ा गया है.
अब ग्राहकों को मिलेगी और ताकत, #LokSabha से पास हुआ कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल 2019#ConsumerProtectionBill pic.twitter.com/33yPhomNdJ
— Zee Business (@ZeeBusiness) July 30, 2019
सीसीपीए को बेहद ताकतवर अधिकार दिए गए हैं. उन्हें डीजी की अध्यक्षता वाली एक विंग मिलेगी, जिसके पास जांच और जब्ती का अधिकार भी होगा. नया कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 की जगह लेगा. नए प्रावधान में खतरनाक और असुरक्षित प्रोडक्ट को रीकॉल करने का कंज्यूमर्स को अधिकार होगा.
06:55 PM IST