FASTag अब पुरानी गाड़ियों के लिए भी जरूरी, नोटिफिकेशन हुआ जारी
यह नया नियम 1 अप्रैल 2021 से लागू हो जाएगा. सरकार ने इस संबंध में नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है.
देशभर में बड़ा मात्रा में ईंधन की खपत भी कम होगी यानी भारी बचत होगी. (PTI)
देशभर में बड़ा मात्रा में ईंधन की खपत भी कम होगी यानी भारी बचत होगी. (PTI)
अगर आप किसी गा़ड़ी के मालिक हैं और आपने गाड़ी 1 दिसंबर 2017 से पहले खरीदी थी तो आपके लिए एक जरूरी खबर है. अब फास्टैग को पुरानी गाड़ियों के लिए भी जरूरी कर दिया गया है. M और N कैटेगरी की पुरानी गाड़ियों के लिए 1 जनवरी 2021 तक फास्टैग का होना जरूरी कर दिया गया है. दरअसल, सरकार ने FASTag को अब 1 जनवरी, 2021 से पुरानी गाड़ियों यानी 1 दिसंबर, 2017 से पहले बेची जाने वाली मोटर वाहनों (चार पहिया वाहनों) की सीएमवीआर, 1989 में संशोधन कर FASTag को जरूरी कर दिया है.
नए गाइडलाइंस में कहा गया है कि नया 3rd पार्टी बीमा प्राप्त करते समय एक वैध FASTag जरूरी है, जिसमें FASTag ID की डीटेल कैप्चर किया जाएगी. यह नया नियम 1 अप्रैल 2021 से लागू हो जाएगा. यह नियम FORM 51 (बीमा का प्रमाण पत्र) में संशोधन के जरिये बनाया गया है. सरकार ने इस संबंध में नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है.
हाइवे पर मौजूद टोल प्लाजा पर गाड़ियों की लंबी लाइन की परेशानी को खत्म करने के लिए सरकार ने 2017 में ही सभी नए चार पहिया गाड़ियों के लिए FASTag को जरूरी कर दिया था. इसके तहत 2017 से मैन्युफैक्चरर और डीलर ही फास्टैग लगाकर गाड़ी की डिलिवरी करते हैं.
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सरकार के इस नए फैसले के कई पॉजिटिव असर देखने को मिलेंगे. जब डिजिटल टोल होंगे तो रेवेन्यू में भी नुकसान नहीं होगा और देशभर में बड़ा मात्रा में ईंधन (पेट्रोल और डीजल या गैस) की खपत भी कम होगी यानी भारी बचत होगी.
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यहां से ले सकते हैं FASTag
देश के लगभग सभी बड़े सरकारी और प्राइवेट बैंक जैसे SBI, ICICI, HDFC, AXIS BANK से फ़ास्ट टैग ले सकते हैं. अमेज़न या पेटीएम से भी फास्टैग खरीदे जा सकते हैं. बड़े पेट्रोल पंप पर भी फास्टैग खरीदने की सुविधा है. NHAI की ओर से फास्टैग की फ्री सुविधा के लिए सभी टोल प्लाजा पर बिक्री केंद्र लगाए गए हैं.
07:53 PM IST