Dec 20, 2023, 06:35 PM IST

Startups को यूं ही नहीं मिलती Income Tax में छूट? ये 5 शर्तें करनी होती हैं पूरी

Anuj Maurya

किसी भी स्टार्टअप को टैक्स में छूट तब मिलती है, जब वह DPIIT Recognition हासिल कर लेता है. इन्हें शुरुआती 10 सालों में लगातार किन्हीं 3 साल तक टैक्स में छूट मिलती है.

DPIIT के तहत अपने स्टार्टअप को रजिस्टर करने के लिए सबसे पहले आपको अपने बिजनेस को Startup होने के 5 पैमानों पर खरा उतरना जरूरी है.

स्टार्टअप इंडिया के तहत रजिस्टर होने के लिए आपके बिजनेस को स्टार्टअप तभी माना जा सकता है, अगर उसकी उम्र 10 साल से अधिक ना हो.

1- कंपनी की उम्र

अगर आपकी कंपनी एक Pvt Ltd, Registered Partnership Firm या LLP है, तभी उसे स्टार्टअप इंडिया के तहत रजिस्टर होने योग्य माना जाएगा.

2- कंपनी का टाइप

एक स्टार्टअप होने के लिए आपके बिजनेस का टर्नओवर किसी भी साल में 100 करोड़ रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए.

3- सालाना टर्नओवर

स्टार्टअप इंडिया के तहत रजिस्टर होने की योग्यताओं में से एक ये भी है कि आपका बिजनेस बिल्कुल ओरिजनल होना चाहिए, ना कि पहले से चल रहे बिजनेस का एक हिस्सा.

4- ओरिजनल एंटिटी

ये जरूरी है कि आपका बिजनेस इनोवेटिव हो और साथ ही तेजी से स्केल करने यानी बड़ा होने की ताकत रखता हो, जो ढेर सारी वेल्थ बनाए और रोजगार मुहैया कराए.

5- इनोवेटिव और स्केलेबल