Dec 16, 2023, 12:14 PM IST

DPIIT Recognition से Startups को होते हैं ये 6 फायदे, नहीं लगता Tax

Anuj Maurya

हर स्टार्टअप चाहता है कि वह DPIIT Recognition हासिल करे. जो स्टार्टअप DPIIT के तहत रजिस्टर्ड होते हैं, उन्हें केंद्र सरकार की तरफ से बहुत सारे फायदे मिलते हैं.

नए एंजल टैक्स नियमों के तहत टैक्स अधिकारी उन स्टार्टअप की तरफ से जुटाए फंड की स्क्रूटनी नहीं कर सकेंगे, जो DPIIT रिकॉग्नाइज्ड हैं.

1- Angel Tax में छूट

DPIIT रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप को 80-IAC के तहत शुरू होने के 10 साल के अंदर लगातार किसी 3 साल तक इनकम टैक्स से छूट मिलती है.

2- टैक्स से 3 साल तक छूट

₹250 करोड़ से अधिक के टर्नओवर वाली कंपनी DPIIT रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप में निवेश करती है तो इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 56 (2) VIIB के तहत छूट मिलती है.

3- सेक्शन 56 के तहत छूट

स्टार्टअप की तरफ से फाइल किए गए पेटेंट एप्लीकेशन को एग्जामिनेशन के लिए फास्ट-ट्रैक किया जाता है. केंद्र सरकार की तरफ से पेटेंट, ट्रेडमार्क या डिजाइन की फीस चुकाई जाती है.

4- स्टार्टअप पेटेंट एप्लिकेशन में फायदा

सरकारी ई-मार्केटप्लेस (GeM) एक ऑनलाइन खरीद प्लेटफॉर्म है. डीपीआईआईटी मान्यता प्राप्त स्टार्टअप विक्रेताओं के रूप में जीईएम पर रजिस्टर हो सकते हैं.

5- सरकारी ई-मार्केटप्लेस पर लिस्टिंग

आय के कुछ नियमों को पूरा करने वाले स्टार्टअप्स इनसॉल्वेंसी की एप्लीकेशन फाइल करने के बाद 90 दिनों के अंदर बिजनेस बंद कर सकते हैं.

6-बिजनेस बंद करने में आसानी