Rs 2000 Note: RBI ने दी बड़ी राहत, सात अक्टूबर तक बदले जा सकेंगे 2000 रुपए के नोट
Two Thousand Rupees Notes Exchange Date: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने दो हजार रुपए के नोट के बदलने की अवधि को बढ़ा दिया है. अब सात अक्टूबर 2023 तक इसे बढ़ा दिया है. जानिए क्या दिया आरबीआई ने आदेश.
Two Thousand Rupees Notes Exchange Date: दो हजार रुपए के नोटों को सरकार ने इस साल चलन से बाहर कर दिया था. इस दौरान सरकार ने घोषणा की थी कि 30 सितंबर 2023 तक बैंक से दो हजार रुपए बदले जा सकते हैं. अब केंद्रीय बैंक ने समीक्षा के बाद बैंकों से नोट जमा करने और बदलने की अवधि को सात अक्टूबर 2023 तक बढ़ा दिया है. आपको बता दें कि दो हजार रुपए के नोट को बैंक में जमा करने और बदलने का टाइम पहले 30 सितंबर 2023 शाम चार बजे था. वहीं, एटीएम में दो हजार रुपए के नोट जमा करने का समय आज रात 12 बजे तक था.
Two Thousand Rupees Notes Exchange Date: बैंकों में अभी तक जमा हुए 3.42 लाख करोड़ रुपए
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मुताबिक, 'दो हजार रुपए को जमा करने और बदलने की अवधि आज खत्म हो रही है. समीक्षा के बाद ये तय किया गया है कि वर्तमान में चल रही दो हजार रुपए के बैंक नोटों को बदलने और जमा करने की प्रक्रिया की अवधि को सात अक्टूबर 2023 तक बढ़ा दिया गया है.' बैंक के डाटा के मुताबिक 19 मई 2023 तक दो हजार रुपए के मूल्य के कुल 3.56 लाख करोड़ रुपए मार्केट में सर्कुलेशन पर थे. इनमें 3.42 लाख करोड़ रुपए बैंक के पास वापस आ गए हैं. 29 सितंबर 2023 तक केवल 0.14 लाख करोड़ सर्कुलेशन में है.
As the period specified for the withdrawal process has come to an end, and based on a review, it has been decided to extend the current arrangement for the deposit/exchange of Rs 2000 banknotes until October 07, 2023: Reserve Bank of India pic.twitter.com/ovDz0aCjrm
— ANI (@ANI) September 30, 2023
Two Thousand Rupees Notes Exchange Date: सात अक्टूबर के बाद ऐसे बदले जाएंगे नोट
आरबीसीआई के मुताबिक सात अक्टूबर 2023 के बाद बैंकों की शाखाओं में दो हजार रुपए के नोट जमा और एक्सचेंज होने बंद हो जाएंगे. इसके बाद दो हजार रुपए के नोट आरबीआई के इश्यू ऑफिस में बदले जा सकेंगे. इसकी लिमिट एक बार में 20 हजार रुपए होगी. भारत के नागरिक देश के अंदर दो हजार रुपए के बैंक नोट पोस्ट के जरिए 19 आरबीआई इश्यू ऑफिस में भेज सकते हैं. ये नोट उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे.
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आरबीआई के मुताबिक दो हजार रुपए के बैंक नोट लीगल टेंडर मनी यानी वैध रहेंगे. 19 आरबीसीआई इश्यू ऑफिस में दो हजार रुपए के नोट जमा और एक्सचेंज करने की सुविधा अगले आदेश तक जारी रहेगी. आरबीआई ने पब्लिक से अपील की है कि वह बिना किसी देरी के बैंक में दो हजार रुपए के नोट जमा या फिर एक्सचेंज कराएं.
05:40 PM IST