7th Pay Commission : सैलरीड क्लास हैं तो जरूर जानें, इस रकम पर नहीं भरना पड़ेगा Income Tax
मोदी सरकार ने Budget 2021 में केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है. सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए यात्रा भत्ता अवकाश योजना में कैश वाउचर स्कीम (LTC Cash Voucher Scheme) को Budget में नोटिफाई कर दिया है.
7th Pay Commission : अब इस रकम पर केंद्रीय कर्मचारियों को Tax नहीं देना होगा. (DNA)
7th Pay Commission : अब इस रकम पर केंद्रीय कर्मचारियों को Tax नहीं देना होगा. (DNA)
7th Pay Commission : मोदी सरकार ने Budget 2021 में केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है. सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए यात्रा भत्ता अवकाश योजना में कैश वाउचर स्कीम (LTC Cash Voucher Scheme) को Budget में नोटिफाई कर दिया है. इससे अब इस रकम पर केंद्रीय कर्मचारियों को Tax नहीं देना होगा.
7th Pay Commission : बता दें कि Corona काल में बीते साल सरकारी कर्मचारियों को और राहत देते हुए सरकार ने इस स्कीम की घोषणा की थी. इस स्कीम के तहत कर्मचारियों को यात्रा भत्ता के एवज में नकद रकम दी जाएगी. वित्त मंत्री निर्मला सीतारामण (Nirmala Sitharaman) ने बताया कि इस स्कीम से सरकारी कर्मचारी की जेब में ज्यादा पैसा आएगा. जब पैसा होगा तो वह उसे खर्च करेगा. इस खर्च का फायदा अर्थव्यवस्था पर होगा.
7th Pay Commission : बजट भाषण में FM ने कहा कि Covid 19 Mahamari के कारण LTC को टैक्स छूट में रखा गया है. इस स्कीम का ऐलान 12 अक्टूबर 2020 को हुआ था. इसमें बाद में प्राइवेट और दूसरे राज्य कर्मचारियों को भी शामिल किया गया.
बजट में क्या हुआ महंगा-सस्ता
क्या है LTC
7th Pay Commission : केंद्रीय कर्मचारियों को 4 साल में LTC मिलता है. इस भत्ते में वह इस दौरान एक बार देश में कहीं भी यात्रा कर सकता है. इस समय के दौरान कर्मचारी दो बार अपने होमटाउन यानी घर जाने का मौका मिलता है. इस यात्रा भत्ते में कर्मचारी को हवाई यात्रा और रेल यात्रा का खर्चा मिलता है. इसके साथ कर्मचारियों को 10 दिन PL भी दिया जाता है.
7th Pay Commission : कोरोना के चलते जो लोग इस LTC का फायदा नहीं उठा पाए, उन कर्मचारियों को यात्रा भत्ता अवकाश योजना में कैश वाउचर स्कीम का फायदा दिया जाएगा.
स्कीम का फायदा
- LTC के बदले कर्मचारियों को नकद भुगतान दिया जा रहा है.
- कर्मचारी की पात्रता के मुताबिक यात्रा भाडे़ का भुगतान किया जाएगा.
- भाड़े का भुगतान पूरी तरह टैक्स फ्री होगा.
- इस योजना का फायदा उठाने वाले कर्मचारी को भाड़े का तीन गुना खर्च करना होगा.
- लीव एनकैशमेंट के लिए भुगतान के बराबर ही खर्च करना होगा.
- 31 मार्च 2021 से पहले खर्च करना होगा.
- कर्मचारियों को उस मद में पैसा खर्च करना होगा, जिन पर 12 परसेंट या उससे अधिक जीएसटी लगता हो.
- केवल जीएसटी रजिस्टर्ड वेंडर या व्यापारी से ही सेवाएं या वस्तुओं की खरीद करनी होगा.
- सेवा या वस्तुओं का भुगतान भी डिजिटल तरीके से करना होगा.
- यात्रा भत्ता या अवकाश भत्ता का क्लेम करते समय जीएसटी की रसीद प्रस्तुत करनी होगी.
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11:36 AM IST