पैन कार्ड की जगह आधार नंबर देने वाले सावधान रहें. क्योंकि, अगर जरा सी भी चूक हुई तो आप पर भारी भरकम जुर्माना लग सकता है. दरअसल, वित्त मंत्रालय ने पैन-आधार की अदला-बदली (इंटरचेंजबिलिटी) के नियमों को नोटिफाई कर दिया है. अब पैन के बदले अपना आधार नंबर देने से पहले सावधानी जरूर बरतें. क्योंकि, आयकर विभाग गलत पैन या आधार नंबर को कोट करने पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाएगा. यही नहीं, हर बार गलत पैन या आधार नंबर को कोट करने पर 10000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा. 

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अधिकारी के पास होंगे जुर्माने लगाने के अधिकार

केंद्र सरकार ने इनकम टैक्स एक्ट की धारा 272B में संशोधन किया है. इसमें पैन के बदले में आधार संख्या को कोट करते हुए अगर कोई भी व्यक्ति गलती करता है तो 10000 रुपए का जुर्माना लगेगा. इसके लिए इनकम टैक्स ऑफिशियल को अधिकार होगा कि वह हर बार गलत पैन या आधार नंबर देने पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाए.

क्या है इनकम टैक्स एक्ट की धार 272B?

इनकम टैक्स एक्ट की धारा 272B के मुताबिक, अगर कहीं भी किसी व्यक्ति को पैन या आधार नंबर को कोट करने की जरूरत होती है, लेकिन ऐसा करने में वो गलती करता है या चूक जाता है तो आकलन अधिकारी हर बार डिफॉल्ट के लिए दस हजार रुपए पेनाल्टी वसूलेगा. सेक्शन 139A के सब-सेक्शन (6A) में बताए गए दस्तावेजों में या प्रावधानों के मुताबिक ऐसी संख्या को प्रमाणित करने के लिए निर्देश दिया जा सकता है.

आधार-पैन को लिंक कराना जरूरी

अगर आपने भी अब तक आधार से पैन को लिंक नहीं किया है तो जल्दी कर लें. आधार-पैन लिंक करने की डेडलाइन करीब आ रही है. आधार कार्ड से पैन को लिंक करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर है. इनकम टैक्स विभाग ने इस बारे में एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. 31 दिसंबर के बाद जिन लोगों के पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं होंगे, वो कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नहीं कर पाएंगे.

बदल गया नियम

पैन कार्ड को आधार नंबर से लिंक करना जरूरी है, अगर आपने लिंक नही किया तो आपका पैन कार्ड बेकार हो जाएगा. नई समय-सीमा के हिसाब से 31 दिसंबर 2019 तक आधार के साथ पैन लिंक नहीं होने पर 1 जनवरी 2020 से आपका पैन 'इनऑपरेटिव' (निष्क्रिय) हो जाएगा. पहले नियम था कि इस तारीख तक पैन को आधार से लिंक नहीं किया गया तो पैन 'अमान्य' हो जाएगा.

अमान्य और इनऑपरेटिव में क्या अंतर है?

अमान्य पैन से मतलब है कि इसे ऐसे लिया जाएगा जैसे कि पहले यह आपके पास कभी था ही नहीं. वहीं, 'इनऑपरेटिव' का अर्थ है कि आप पैन से बिजनेस ट्रांजेक्शन तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक यह आधार से लिंक नहीं हो जाएगा. वैसे, औपचारिक तौर पर सरकार ने अब तक 'इनऑपरेटिव' का मतलब नहीं बताया है. यह भी माना जा सकता है निष्क्रिय होने के बाद आपके पास पैन नहीं है तो जहां भी पैन नंबर को कोट करना है, वहां आप फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नहीं कर पाएंगे.