GST on Online Gaming, Casino: राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ने दोहराया कि ऑनलाइन गेमिंग (Online Gaming) और कैसिनो (Casiono) पर शुरू से ही 28% जीएसटी (GST) लागू था. दिल्ली और गोवा जैसे राज्यों ने ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों और कैसीनो पर पिछली तारीख से कर की मांग का मुद्दा उठाया है. 

इन पर पहले से ही 28% लग रहा था GST 

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मल्होत्रा ने जीएसटी काउंसिल (GST Council) की बैठक के बाद कहा, कुछ सदस्यों ने पिछली तारीख से टैक्सेशन का मुद्दा उठाया. उन्हें बताया गया कि यह पिछली तारीख से लागू नहीं किया गया है, बल्कि यह पहले से ही कानून में था. ये देनदारियां पहले से ही मौजूद थीं, क्योंकि ये ऑनलाइन गेम दांव लगाकर खेले जाते थे. दांव या जुए के चलते इन पर पहले से ही 28% जीएसटी लग रहा था.

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क्या है मामला?

52वीं जीएसटी काउंसिल (52nd GST Council Meeting) की बैठक में दिल्ली और गोवा ने ई-गेमिंग कंपनियों और कैसिनो पर कर मांग का मुद्दा उठाया. दिल्ली की वित्त मंत्री आतिशी ने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों (Online Gaming Companies) को पिछले छह वर्षों के लिए 28% की उच्च दर पर कर नोटिस भेजे जा रहे हैं, जबकि 28% जीएसटी (GST) एक अक्टूबर को लागू किया जाना था.

आतिशी ने कहा, एक उद्योग जिसका राजस्व 23,000 करोड़ रुपये है, आप 1.5 लाख करोड़ रुपये का टैक्स नोटिस दे रहे है. यह उद्योग को खत्म करना है. यह भारतीय स्टार्टअप (Startup) परिवेश में असुरक्षित निवेश माहौल को दर्शाता है. मल्होत्रा ने आगे कहा कि दिल्ली और गोवा जैसे कुछ राज्यों ने कथित टैक्स चोरी के लिए जीएसटी नोटिस पाने वाली ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों का मुद्दा उठाया. 

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टैक्स डिमांड नोटिस पर उठा सवाल

छत्तीसगढ़ के उप-मुख्यमंत्री और जीएसटी काउंसिल (GST Council) के सदस्य टी एस सिंह देव ने कहा कि इन कंपनियों पर पिछली तारीख से लगने वाले शुल्क (टैक्स डिमांड नोटिस) पर चर्चा हुई. हालांकि डीजीजीआई (DGGI) एक स्वतंत्र संस्था है, इसलिए इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता. (GST Council की) चेयरपर्सन ने कहा कि अगर जरूरत हुई तो वह डीजीजीआई को स्पष्टीकरण उपलब्ध कराएंगी.

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