YRF FAN Supreme Court Case: सुप्रीम कोर्ट ने यशराज फिल्म्स (YRF) को बड़ी राहत देते हुए राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (NCDRC) के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें YRF को एक कंज्यूमर को 10,000 हजार रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया गया था. ये कंज्यूमर शाहरुख खान की फिल्म फैन देखने गया था और फिल्म से 'जबरा फैन' गाने को बाहर किए जाने से दुखी था. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है किसी फिल्म के प्रोमो या टीजर में दिखाया दृश्य फिल्म में न होना उपभोक्ता कानून का उल्लंघन नहीं है

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जस्टिस पीएस नरसिम्हा और अरविंद कुमार की पीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि इस सवाल का भी जवाब दिया है कि क्या किसी फिल्म की रिलीज से पहले प्रसारित होने वाला 'प्रोमो' या 'टीज़र' एक संविदात्मक दायित्व पैदा करेगा और क्या यह एक अनुबंधात्मक दायित्व है. फिल्म में प्रमोशनल ट्रेलर की सामग्री को न दिखाना अनुचित व्यापार व्यवहार है.

क्या है मामला?

आफरीन फातिमा जैदी नाम की एक दर्शक ने YRF के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, जो कि फिल्म फैन के प्रोमो और ट्रेलर में दिखाया गया गाना 'जबरा फैन' फिल्म थिएटर में नहीं दिखाने को लेकर नाराज थी. शिकायतकर्ता ने दावा किया था कि उसके बच्चे उस रात खाना नहीं खा रहे थे जब वे थिएटर में फिल्म देखने गए थे क्योंकि थिएटर में गाना नहीं बजने से वे निराश थे, जिसके कारण उनके एसिडिटी का स्तर बढ़ गया और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया. 

YRF ने कहा था कि 'जबरा फैन' गाने को शामिल न करने मात्र से शिकायतकर्ता को कोई नुकसान नहीं हुआ है और दावे बढ़ा-चढ़ाकर किए गए हैं.

वर्ष 2017 में, जिला उपभोक्ता फोरम ने शिकायतकर्ता के दावे को खारिज कर दिया था, जिसके बाद महाराष्ट्र राज्य आयोग ने उसकी अपील की अनुमति दी और प्रोडक्शन हाउस को 5,000 रुपये की मुकदमेबाजी लागत के साथ 10,000 रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया. NCDRC ने भी 2021 में शिकायतकर्ता के पक्ष में आदेश पारित किया था.

सुप्रीम कोर्ट पहुंची YRF

NCDRC के आदेश के खिलाफ YRF ने सुप्रीम कोर्ट का रूख किया. यशराज फिल्म्स (वाईआरएफ) के वकील ने शीर्ष अदालत के समक्ष दलील दी थी कि 'फैन' गाना केवल प्रचार के उद्देश्य से था और प्रोडक्शन हाउस इसे फिल्म में शामिल करने के लिए बाध्य नहीं था.