Dhanteras 2023 Today: आज धनतेरस का पर्व है. आज से दिवाली के पांच दिनों के त्‍योहार का आगाज हो गया है. धनतेरस पर निवेश का विशेष महत्‍व माना जाता है. मान्‍यता है कि इससे घर में समृद्धि आती है. यही वजह है कि तमाम लोग धनतेरस के मौके पर सोना-चांदी खरीदते हैं, मकान-फ्लैट वगैरह खरीदते हैं या उनकी बुकिंग कराते हैं. अगर आप भी इस त्‍योहार पर फ्लैट या मकान की बुकिंग करवा रहे हैं, तो अपने कुछ अधिकार जरूर जान लें क्‍योंकि कई बार अधिकार न जानने की वजह से लोग बिल्‍डर की तमाम मनमानी को मजबूरन बर्दाश्‍त करते हैं.

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याद रखिए आप एक बड़ी रकम देकर मकान खरीद रहे हैं, इसलिए आपको ये पहले से पता होना चाहिए कि मकान या फ्लैट की क्‍वालिटी घटिया हो या तय समय निकल जाने के बाद भी पजेशन न मिले तो क्‍या करना चाहिए. ग्राहकों को सुरक्षा देने के लिए सरकार ने 2016 में रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (RERA) का गठन किया है. इसके तहत आप बिल्‍डर की शिकायत कर सकते हैं. यहां जानिए इसके बारे में.

किन स्थितियों में कर सकते हैं शिकायत

अगर आपको तय समय पर फ्लैट या मकान पर कब्‍जा नहीं मिला है और इसके कारण आपको ईएमआई के साथ किराया भी भरना पड़ रहा है, तो इस मामले में भी आपके पास रेरा में बिल्‍डर के खिलाफ शिकायत करने का अधिकार होता है. आपकी शिकायत मिलने के 60 दिनों के भीतर रेरा को मामले का निपटारा करना होता है.

कई बार बिल्‍डर आपको मकान की बनावट, इसका नक्‍शा कुछ और दिखाते हैं, जबकि निर्माण हो जाने के बाद इसमें काफी अंतर मिलता है. फर्श पर बिल्‍डर ने कोई और पत्‍थर लगाने की बात कही है, जबकि आपको मिला कुछ और है, दरवाजों की क्‍वालिटी और अन्‍य सामान की क्‍वालिटी भी जो आपको बताई गई थी, उससे एकदम अलग और खराब है. इस स्थिति में आप रेरा में बिल्‍डर के खिलाफ शिकायत कर सकते हैं. 

बिल्‍डर ने अगर एग्रीमेंट में की गई शर्तों का उल्‍लंघन किया है, तो भी आपके पास रेरा में मामले की शिकायत दर्ज कराने का अधिकार होता है. इसके अलावा कब्‍जा मिलने के पांच साल तक प्रॉपर्टी में किसी तरह का स्ट्रक्चरल डिफेक्ट आता है तो बिल्डर को बिना किसी अतिरिक्‍त शुल्‍क के 30 दिनों में इसे ठीक करना होता है. अगर बिल्‍डर ऐसा नहीं करता है, तो भी आप रेरा में शिकायत दर्ज करवा सकते हैं.

कोई भी ऐसा बिल्डर जो 500 मीटर से अधिक जमीन पर अपना प्रोजेक्ट तैयार कर रहा है और जिसके द्वारा अट्ठारह अपार्टमेंट से अधिक बनाए जा रहे हैं, उसे अपने प्रोजेक्‍ट को रेरा के तहत रजिस्‍टर कराना अनिवार्य है. लेकिन अगर उसने फिर भी प्रोजेक्‍ट को रजिस्‍टर्ड नहीं करवाया है, तो आप मामले की शिकायत रेरा में कर सकते हैं.

कैसे करें शिकायत

  • शिकायत दर्ज कराने के लिए आपको पहले रेरा की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा. आप जिस राज्‍य में रहते हैं वहां की ऑ‍फिशियल वेबसाइट पर जाएं.
  • इसमें लॉग इन करने के बाद लॉग इन करने के बाद Complaint के ऑप्‍शन में जाकर अपनी शिकायत को रजिस्‍टर करें.
  • इसके बाद एग्रीमेंट के कागज और जो भी जरूरी दस्‍तावेज हैं, उन्‍हें पीडीएफ बनाकर अपलोड करें.
  • इस दौरान आपको शिकायत शुल्‍क भी देना पड़ सकता है. हालांकि ये बहुत ज्‍यादा नहीं होता है. हर राज्‍य का अलग-अलग शुल्‍क है.