अगर आपके पास 2 PAN कार्ड हैं तो आप बड़े पचड़े में फंस सकते हैं. आयकर (Income Tax) विभाग बड़ा जुर्माना लगाने के साथ आपका वाजिब PAN कार्ड कैंसिल भी कर सकता है. PAN न रहने पर आपका बैंक खाता फ्रीज हो सकता है. इसलिए आपको अपना दूसरा PAN कार्ड तुरंत विभाग के पास सरेंडर करना होगा.

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क्‍यों जारी हो जाता है 2 PAN

अकसर लोग जब नए PAN कार्ड के लिए अप्‍लाई करते हैं तो समय से उनके पास वह पहुंच नहीं पाता और वह दूसरे PAN के लिए अप्‍लाई कर देते हैं. इत्‍तफाक से उनके पास दो PAN आ जाते हैं और वह भी एक नाम-पते पर. हालांकि दोनों नंबर अलग होते हैं. लेकिन यह बड़ा अपराध है.

10 हजार जुर्माना

इनकम टैक्‍स एक्‍ट 1961 के सेक्‍शन 272B के तहत आप पर 10 हजार रुपए का जुर्माना लग सकता है. इसलिए जरूरी है कि अगर किसी के नाम पर दो PAN आ गया है तो वह एक कार्ड विभाग को वापस कर दे.

कैसे वापस होगा कार्ड

दूसरा PAN वापस करने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके अपनाए जा सकते हैं. PAN सरेंडर करने के लिए कॉमन फॉर्म हैं. इसे इनकम टैक्‍स वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है. वेबसाइट पर Request For New PAN Card Or/ And Changes Or Correction in PAN Data लिंक पर क्लिक करने से फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा. इसके बाद फॉर्म भरकर किसी भी NSDL दफ्तर में जमा किया जा सकता है.

PAN कार्ड भी जमा करें

दूसरा PAN कार्ड सरेंडर करते समय फॉर्म के साथ उसे भी जमा करें. वेबसाइट के जरिए भी यह संभव है.