भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (IRDAI) बीमा कंपनियों के मीडिया कैंपेन के लिए नियमों को सख्त करने पर विचार कर रहा है. इसके तहत इन कंपनियों के सीनियर मैनेजमेंट को उत्पाद प्रचार के लिए मीडिया अभियानों को तैयार करने और मंजूरी देने की जिम्मेदारी देने का प्रस्ताव है. इस सिलसिले में इरडा ने बीमा विज्ञापन खुलासा नियमन, 2021 में संशोधन का प्रस्ताव किया है.

25 मई तक मांगे सुझाव

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प्रस्तावित संशोधन के तहत, प्रत्येक बीमा कंपनी को कम से कम तीन सदस्यों वाली एक विज्ञापन समिति का गठन करना होगा. ये सदस्य विपणन, बीमांकिक और अनुपालन कार्यों से संबंधित होंगे. IRDAI ने कहा कि इन संशोधनों का उद्देश्य ग्राहकों के लिए विज्ञापनों को तैयार करने और उन्हें मंजूरी देते समय सीनियर मैनेजमेंट को जवाबदेह ठहराना है. इरडा ने इस पर 25 मई तक हितधारकों से सुझाव मांगे हैं.

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ड्राफ्ट में कहा गया कि इस कमिटी को प्रोडक्ट मैनेजमेंट कमिटी को जवाब देना होगा. विज्ञापन कमिटी की सिफारिशों की जांच प्रोडक्ट मैनजमेंट कमिटी करेगी और उसके पास विज्ञापनों को मंजूरी देने या खारिज करने का अंतिम अधिकार होगा. इसमें कहा गया है कि प्रोडक्ट मैनेजमेंट कमिटी और विज्ञापन कमिटी अप्रूव्ड विज्ञापनों को जारी करने के लिए जवाबदेह और पूरी तरह से जिम्मेदार होगी. प्रोडक्ट मैनेजमेंट कमिटी ने यह भी कहा कि बीमाकर्ता की रिकॉर्ड रिटेंशन पॉलिसी के अनुसार विज्ञापन वापस लेने की तारीख से कम से कम तीन साल के लिए सभी विज्ञापनों के रिकॉर्ड को बनाए रखना सुनिश्चित करना चाहिए और इसे उपलब्ध कराया जाना चाहिए.

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ड्राफ्ट में बीमा कंपनियों को जारी होने के तीन दिनों के भीतर अपनी वेबसाइट पर विज्ञापन अपलोड करने के लिए उचित मजबूत प्रणाली स्थापित करने के लिए भी कहा गया है. IRDAI ने कहा कि बीमा विज्ञापनों को उत्पाद दाखिल करने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग माना जाता है. विज्ञापनों को स्वीकार करने की प्रक्रिया वर्तमान में स्वीकृत 'फाइल एंड यूज' एप्लिकेशन और IRDAI विज्ञापन विनियमों और सर्कुलर्स के अनुपालन पर आधारित है.

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(पीटीआई इनपुट के साथ)