JRFRY: झारखंड सरकार ने किसानों की भलाई के लिए झारखंड राज्य फसल राहत योजना (JRFRY) के नाम से एक नई योजना की घोषणा की है. योजना के तहत किसी भी प्राकृतिक आपदा और प्राकृतिक दुर्घटनाओं के कारण फसल के नुकसान की स्थिति में किसानों को आर्थिक सहायता दी जाती है.  झारखंड राज्य फसल राहत योजना के तहत आपदा के कारण प्रभावित फसल से किसानों को राहत देने हेतु 4000 रुपये प्रति एकड़ तक की सहायता राशि प्रदान की जाएगी. आवेदन भरने की अंतिम तिथि 15 अक्टूबर 2023 निर्धारित है. 

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झारखंड राज्य फसल राहत योजना (JRFRY) फसल बीमा योजना न होकर फसल क्षति होने पर किसानों को प्रदान की जानेवाली एक क्षतिपूर्ति योजना है. यह किसानों को प्राकृतिक आपदा के कारण फसल क्षति के मामले में सुरक्षा कवच प्रदान करने और एक निश्चित आर्थिक सहायता प्रदान करने के संकल्प को पूरा करेगा. 

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यह योजना जमीन के मालिक और भूमिहीन किसान, दोनों को आच्छादित करेगा. किसानों को इस योजना के तहत किसी भी प्रकार के फसल बीमा प्रीमियम भुगतान करने की जरूरत नहीं होगी और उन्हें सीधे तौर पर सरकार द्वारा फसल क्षति की स्थिति में आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी.

रजिस्ट्रेशन और आवेदन

झारखण्ड राज्य फसल राहत योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को https://jrfry.jharkhand.gov.in/ पर खुद या अपने नजदीकी प्रज्ञा केंद्र में जाकर रजिस्ट्रेशन और आवेदन कर सकते हैं.

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कौन उठा सकता है फायदा

  • सभी रैयत और बटाईदार किसान
  • किसान झारखंड राज्य के निवासी हों
  • आवेदक किसान की उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए
  • आवेदक किसान की वैध आधार नंबर होनी चाहिए
  • कृषि काम करने से संबंधित वैध भूमि दस्तावेज (भू-स्वामित्व प्रमाण पत्र या राजस्व रसीद/ राजस्व विभाग से जारी बंदोबस्ती पट्टा/ बटाईदार किसान द्वारा भू-स्वामी से सहमति पत्र)
  • न्यूनतम 10 डिसमिल और अधिकतम 5 एकड़ के लिए निबंधन
  • सभी किसानों के लिए स्वैच्छिक
  • आवेदन किसानों को अपना आधार नंबर बायोमैट्रिक्स प्रणाली (e-KYC) द्वारा प्रमाणित करना होगा

जरूरी दस्तावेज

  • आधार नंबर 
  • मोबाइल नंबर
  • आधार सीडेड बैंक अकाउंट डीटेल
  • अपडेटेड भू-स्वामित्व प्रमाण पत्र या राजस्व रसीद
  • वंशावली (मुखिया/ ग्रामप्रधान/ राजस्व कर्मचारी/ अंचल अधिकारी द्वारा जारी)
  • सरकारी भूमि पर खेती करने के लिए राजस्व विभाग से जारी बंदोबस्ती पट्टा
  • घोषणा पत्र (रैयत और बटाईदार किसान द्वारा)
  • बटाईदार किसान द्वारा सहमति पत्र
  • रजिस्टर्ड किसानों के चयनित फसल और बुवाई के रकबे की पूरी डीटेल

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आवेदन की अंतिम तारीख

झारखंड राज्य फसल राहत योजना (JRFRY) के तहत धान के लिए अंतिम तारीख 15 अक्टूबर 2023 और मकई के लिए 15 अक्टूबर 2023 तक है. 

योजना के तहत प्रमुख प्रावधान

  • योजना के तहत लाभ केवल प्राकृतिक आपदा से होने वाली फसल क्षति के मामले में लागू
  • योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और प्रत्येक मौसम (खरीफ व रभी) में अलग-अलग आवेदन करना होगा.
  • योजना में भाग लेने के लिए कोई प्रीमियम नहीं देना है
  • प्राकृतिक आपदा से हुई फसल के नुकसान का आकलन और निर्धारण Crop Cutting Experiment (CCE) के आधार पर किया जाएगा
  • 30% से 50% तक फसल के नुकसान होने पर आवेदन को प्रति एकड़ 3,000 रुपये सहायता राशि दी जाएगी
  • 50% से ज्यादा फसल नुकसान होने पर आवेदन को प्रति एकड़ 4,000 रुपये सहायता राशि दी जाएगी
  • अधिकतम 5 एकड़ तक फसल के नुकसान पर सहायता राशि दी जाएगी

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खरीफ फसल मौसम 2023-24 के लिए रजिस्ट्रेशन और आवेदन शुरू हो गया है. योजना के तहत सीएससी (CSC) के द्वारा आवेदन करने पर पहले से रजिस्टर्ड किसानों को आवेदन के लिए 10 रुपये और नए रजिस्ट्रेशन और आवेदन करने वाले किसानों को 40 रुपये ही देना है. खुद ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और आवेदन करने वाले किसानों और सीएससी के द्वारा आवेदन करने वाले किसानों को ई-केवाईसी (e-KYC) के लिए CSC को कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना है.