Crop Insurance Deadline: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana), भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी किसान कल्याणकारी योजना है. देश में खरीफ फसलों (Kharif Crops) की बुवाई चल रही है. केंद्र सरकार ने कई राज्यों की मांग पर पीएम फसल बीमा योजना  (PM Fasal Bima Yojana) के आवेदन की समय सीमा बढ़ा दी है. इसके लिए अलग-अलग राज्यों में फसल बीमा की अंतिम तारीख अलग-अलग तय की गई है.

क्या है PM Fasal Bima Yojana?

COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

बता दें कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) किसानों को संभावित फसल नुकसान के कारण होने वाले आर्थिक नुकसान से बचाती है.  भारत सरकार की इस  किसान कल्याणकारी योजना के अंतर्गत वर्ष 2016 से 2022 तक लगभग  48 करोड़ 46 लाख किसान आवेदनों का फसल बीमा पंजीकरण हुआ हैं. यह किसानों को प्राकृतिक अथवा स्थानीय आपदा, कीट पतंगों आदि से होने वाले नुकसान से बचाता है.

ये भी पढ़ें- गांव में ₹50 हजार में शुरू करें ये बिजनेस, लाखों कमाएं

किन फसलों का बीमा

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (Fasal Bima Yojana) के तहत राज्य द्वारा अधिसूचित की गयी सभी फसलों का बीमा कराया जा सकता है. खरीफ फसलों में सोयाबीन, धान, ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का, कपास, मूंगफली, दालें आदि का बीमा होता है. 

कम प्रीमियम दर

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के सभी चरण बहुत पारदर्शी हैं. इस योजना के अंतर्गत किसानों को न्यूनतम बीमा प्रीमियम देना पड़ता है और प्रीमियम का बड़ा हिस्सा राज्य और केंद्र सरकार मिलकर देते हैं.  किसान फसल बीमा कराने से पहले बीमा प्रीमियम की गणना बीमा प्रीमियम कैलकुलेटर की मदद से कर सकते हैं.

ये भी पढ़ें- Subsidy News: केले की खेती से किसानों को होगी तगड़ी कमाई, सरकार दे रही बंपर सब्सिडी

PMFBY की डेडलाइन

केंद्र सरकार ने पीएम फसल बीमा योजना के रजिस्ट्रेशन की डेडलाइन बढ़ा दी है. पहले अंतिम तारीख 31 जुलाई थी. लेकिन राज्य सरकारों की मांग को देखते हुए केंद्र ने रजिस्ट्रेशन की डेडलाइन बढ़ाने का फैसला किया है. 

हरियाणा और राजस्थान के किसान 10 अगस्त तक रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं. असम, ओडिशा के किसान के लिए डेडलाइन 5 अगस्त है. कर्नाटक के किसान 7 अगस्त तक रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं. वहीं छत्तीसगढ़ में 16 अगस्त तक रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं.

ये भी पढ़ें- नींबू की इस किस्म की खेती से मिलेगा तगड़ा मुनाफा

PM Fasal Bima Yojana

  • किसान द्वारा देय प्रीमियम बीमित राशि का अधिकतम 2 फीसदी.
  • बाकी प्रीमियम राशि का भुगतान भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा.
  • ओलावृष्टि, जलभराव, बादल फटने, आकाशीय बिजली से नुकसान होने पर स्थानीय आपदा के तहत दावा का भुगतान
  • फसल की कटाई के बाद आगामी 14 दिनों तक खेत में सुखाने के लिए बंडलों में रखी फसल को चक्रवात, बेमौसम/चक्रवाती वर्षा से नुकसान होने पर दावा का भुगतान.
  • कम वर्षा या विपरीत मौसम अवस्थाओं के कारण फसल बुवाई विफलता पर दावा का भुगतान.
  • फसल कटाई प्रयोग से प्राप्त उपज आंकड़े, निर्धारित थ्रेसहोल्ड उपज से कम आने पर दावा का भुगतान.
  • अनावरी के आंकड़े इस योजना के तहत दावा भुगतान के लिए मान्य नहीं होंगे.

Zee Business Hindi Live TV यहां देखें