GST on Footwear & Clothes: अगले साल से रेडीमेड कपड़ों और जूते-चप्पलों का शौक रखने वाले लोगों की जेब पर खासा असर पड़ने वाला है. सरकार ने इन दोनों वस्तुओं पर जीएसटी यानी वस्तु एवं सेवा कर (GST) बढ़ाने का फैसला लिया है. इन वस्तुओं पर पहले 5 फीसदी GST लगता था लेकिन अब इन पर 12 फीसदी की दर लागू होगी. बता दें कि ये नई दर जनवरी 2022 यानी अगले साल से लागू कर दी जाएगी. 

CBIC ने किया था सूचित

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बता दें कि हाल ही में सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स (CBIC) ने इस अधिसूचना को जारी किया था. ऐसे कयास भी लगाए जा रहे थे कि सरकार सिले-सिलाए कपड़ों और फुटवियर पर जीएसटी की दर बढ़ा सकती है. 

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बता दें कि भारत के परिधान बाजार के 80 फीसदी से ज्यादा कपड़ों में 1000 रुपए से कम कीमत वाले कपड़े शामिल हैं. इन ड्रेस पर अब अगले साल से 5 फीसदी की जगह 12 फीसदी का GST लगेगा, यानी ये वस्तुएं पहले से महंगी हो जाएंगी. 

महंगे होंगे कपड़े

ऐसा माना जा रहा है कि केंद्र सरकार ने ये कदम इनवर्टे ड्यूटी स्ट्रक्चर की शिकायत को दूर करने के लिए उठाया है. हालांकि क्लॉथिंग मैन्यूफैक्चर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (CMAI) ने इसका विरोध किया है. संगठन का कहना है कि सरकार के इस फैसले से धागे महंगे होंगे, सिले सिलाए कपड़े महंगे होंगे और बाजार में महंगाई के चलते ड्रेस की मांग में गिरावट आएगी.