SEBI Penalty on DS Capital: कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी (SEBI) ने DS Capital और इसके डायरेक्टर्स पर 80 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है. सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) ने डीएस कैपिटल वेंचर और इसके डायेक्टर्स पर 80 लाख रुपए का जु्र्माना लगाया है. सेबी ने रेगुलेटरी नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में 80 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है. सेबी ने DS Capital पर 20 लाख रुपए और कंपनी के डायरेक्टर्स संजय शेशमानी द्विवेदी, संजय कुमार द्विवेदी, पीयूष कुमार शर्मा, दीपाली शर्मा और अभिषेक तिवारी पर 15-15 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है. बता दें कि DS Capital सेबी इन्वेस्टमेंट एडवाइजर (IA) के तौर पर रजिस्टर्ड कंपनी है.

6 महीने तक लटकी थी शिकायत

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दिसंबर 2020 के समय, सेबी के शिकायत रिड्रेस सिस्टम (SCORES) पर डीएस कैपिटल के खिलाफ 6 महीने से शिकायत दर्ज की हुई थी. इसके बाद सेबी की ओर से डीएस कैपिटल के खिलाफ जांच को मंजूरी दी और इसके बाद अगस्त 2021 में कंपनी और इसके डायरेक्टर्स के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी किया. 

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इसके अलावा ये भी देखा गया कि DS Capital को रिमाइडर्स भेजने के बजाय कंपनी के खिलाफ दर्ज की गई शिकायत को भी नहीं रिसॉल्व किया गया. इसके अतिरिक्त, सेबी ने पाया कि ये कंपनी सिक्योरिटीज और सर्विसेज की गलत बिक्री, एश्योर्ड रिटर्न का वादा और गलत बयान देने का काम किया, जो कि सेबी के PFUTP (Prohibition of Fraudulent and Unfair Trade Practices) नियमों के खिलाफ है. 

डायरेक्टर्स और कंपनी को सेबी का आदेश 

जांच के दौरान सेबी ने कंपनी और इसके डायरेक्टर्स से जांच के अधिकारियों के साथ काम करने और उन्हें सूचना देने का आदेश दिया. हालांकि सेबी के इस आदेश पर कंपनी की ओर से ना कोई जवाब आया और ना ही किसी तरह के डॉक्यूमेंट्स जमा किए गए. 

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दिसंबर 2022 को सेबी ने लगाया था बैन

इससे पहले दिसंबर 2022 को सेबी ने डीएस कैपिटवल और इसके डायरेक्टर्स पर सिक्योरिटी मार्केट में 5 साल के लिए बैन लगा दिया था. इसके अलावा सेबी ने द्विवेदी, तिवारी, पीयूष कुमार शर्मा और दीपाली शर्मा पर कोई मैनेजर पॉजिशन ना रखने का भी आदेश दिया. इसके बाद सेबी ने डीएस कैपिटल को पेंडिंग शिकायतों को रिसॉल्व करने का आदेश दिया. ये शिकायतें अगले 30 दिन में सुलझाने का आदेश दिया गया है.