Nominees for MF investors:  म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए बड़ी खबर है. मार्केट रेगुलेटर सेबी (Sebi) ने नॉमिनी जोड़ने की डेडलाइन 31 दिसंबर तक बढ़ाई दी है. सभी इंडिविजुअल डीमैट खाताधारकों और म्यूचुअल फंड निवेशकों (MF Investors) के पास अपने उत्तराधिकारी को नामित करने या एक घोषणापत्र भरकर योजना से बाहर निकलने का विकल्प चुनने की समय सीमा 30 सितंबर को खत्म हो रही थी.

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बता दें कि निवेशकों को डीमैट खातों (Demat Accounts) में नॉमिनेशन जोड़ना अनिवार्य है. ऐसे नहीं करने पर फोलियो पर रोक लग जाएगी, यानी उन्हें ‘फ्रीज’ कर दिया जाएगा और वे अपने निवेश को निकाल नहीं पाएंगे. 

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ट्रेडिंग-डीमैट खाता खोलते समय नॉमिनी देना अनिवार्य

यह किसी भी दुर्भाग्यपूर्ण घटना के मामले में निवेशकों के कानूनी उत्तराधिकारियों को प्रतिभूतियों के सुचारू और सुगम हस्तांतरण को सुनिश्चित करेगा. सेबी के नए नियमों के अनुसार, नए निवेशकों को ट्रेडिंग और डीमैट खाते खोलते समय अपनी प्रतिभूतियों के लिए ‘नामांकन’ देना होगा या घोषणापत्र के जरिये बाहर निकलने का विकल्प चुनना होगा.

मौजूदा निवेशक अगर इस समयसीमा को पूरा करने में विफल रहते हैं, तो उनके फोलियो को फ्रीज कर दिया जाएगा और वे उसमें से अपना निवेश नहीं निकाल पाएंगे.इसके अलावा निवेशकों के डीमैट खाते (Demat Accounts) या म्यूचुअल फंड फोलियो तब तक ‘फ्रीज’ जब तक कि वे नामांकन नहीं करते या बाहर निकलने का विकल्प नहीं चुनते हैं.

नॉमिनी जोड़ने के फायदे

मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना ​​है कि अतीत में कई निवेशक खाते बिना किसी को नामित किए खोले गए हैं. ऐसे मे सही उत्तराधिकारी को एसेट ट्रांसफर में कठिनाई आती है. ऐसे में यह कदम काफी अच्छा है और इससे एसेट ट्रांसफर में आने वाले मुश्किलों से निजात मिलेगी.