NSE की इंडेक्स प्रोवाइडर कंपनी NSE इंडाइसेज ने इंडेक्स गठन के नियम बदले हैं. अब निफ्टी इंडेक्स वाली कंपनियों के डीमर्जर की स्थिति में डीमर्जर वाली कंपनी इंडेक्स से बाहर नहीं होगी.  नए नियमों के मुताबिक, निफ्टी कंपनियों के डीमर्जर से बनी कंपनी कम से कम 3 दिन इंडेक्स में रहेगी शामिल. यह नियम 30 अप्रैल या उसके बाद में मंजूर डीमर्जर वाली कंपनी पर लागू होगा. 

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डीमर्जर पर नए नियमों के मुताबिक, डीमर्जर पर भी निफ्टी इंडेक्स से नहीं कंपनियां हटेंगी. 3 में से 2 दिन प्राइस बैंड हिट होता है, तो इंडेक्स में 3 और दिन मिलेगा. लिस्टिंग के पहले स्पेशल सेशन नहीं हुआ तो पहले ही बाहर होंगी. इस नियम को लाने की मंशा डीमर्जर पर इंडेक्स में बड़े उलटफेर रोकने की है. 

अब तक क्या होता था?

मौजूदा नियमों के  डीमर्जर वाली कंपनी इंडेक्स से बाहर हो जाती थी. शेयरहोल्डर्स की मंजूरी के बाद कंपनी इंडेक्स से बाहर हो जाती है. इसके बदले में डीमर्ज्ड कंपनी के जैसी योग्य कंपनी इंडेक्स में शामिल होती है. F&O सौदे वाली कंपनियों के लिए 4 हफ्ते पहले ऐलान होता है. इंडेक्स के नए सिरे से बनाने के 4 हफ्ते पहले ऐलान जरूरी है. 

 

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