ITR: इनकम टैक्स अधिकारी स्टार्टअप निवेशकों (Startups Investors) द्वारा दाखिल किए गए आईटीआर (ITR) के बारे में डीटेल मांग सकते हैं ताकि यह पता लगाया जा सके कि निवेश की गई राशि उनके व्यक्तिगत आईटीआर में दिखाई गई इनकम के अनुरूप है या नहीं. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) ने यह जानकारी दी.

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सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म एक्स (X) पर शुक्रवार को भारतपे (BharatPe) के को-फाउंडर अश्नीर ग्रोवर की एक पोस्ट का जवाब देते हुए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा कि फाइनेंस एक्ट 2012 में कहा गया है कि किसी निवेशक को स्टार्टअप (Startups) में निवासी शेयरधारक से फंड के स्रोत के बारे में भी बताना होगा. 

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ग्रोवर ने यह मुद्दा उठाया था कि पिछले एक महीने में कई स्टार्टअप को टैक्स नोटिस मिले हैं, जिसमें उनके शेयरधारकों के बारे में जानकारी देने को कहा गया है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (IT Department) ने कहा, इस मामले में, प्रतीत होता है कि विभाग ने शेयरधारक-निवेशक द्वारा लेनदेन की वास्तविकता और निवेश के स्रोत की जांच करने की मांग की है, ताकि यह सत्यापित किया जा सके कि निवेश की गई राशि निवेशकों के आईटीआर (ITR) में दिखाई गई आय के अनुरूप है या नहीं.

 

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