एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने सुपरटेक के प्रमोटर आर के अरोड़ा उनकी कंपनी और आठ अन्य के खिलाफ पटियाला हाउस कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की .लगभग 100 पेज की चार्जशीट कोर्ट में दाखिल किया गया है. ED ने अपनी चार्जशीट में कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग के लिए अरोड़ा पर मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सबूत हैं. 

28 अगस्त को होगी सुनवाई

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पटियाला हाउस कोर्ट चार्जशीट पर संज्ञान लेने के मामले में 28 अगस्त को सुनवाई करेगा. जांच एजेंसी ने कहा कि कंपनी ने आवास परियोजनाओं के निर्माण के लिए बैंकों और वित्तीय संस्थानों से लोन लिया और उस फंड का इस्तेमाल अन्य समूह की कंपनियों के नाम पर जमीन खरीदने के लिए किया.

164 करोड़ रुपए के धोखाधड़ी का आरोप

ED ने कहा कि सुपरटेक समूह ने बैंकों और वित्तीय संस्थानों को भुगतान में भी चूक की और वर्तमान में ऐसे लगभग 1500 करोड़ रुपए के लोन NPA बन गया है. सुपरटेक के प्रमोटर अरोड़ा पर घर खरीदारों को धोखा देने के लिए आपराधिक साजिश रचने का आरोप लगाया गया है. आरके अरोड़ा पर 670 घर खरीदारों से 164 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने का आरोप लगा है.

जून में हुई थी आरके अरोड़ा की गिरफ्तारी

जून में ED ने  सुपरटेक (Supertech) के चेयरमैन और मैनेजिंग एडिटर आरके अरोड़ा (RK Arora) को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था. इससे पहले अप्रैल महीने में, प्रवर्तन निदेशालय ने 25 अचल संपत्ति ने जब्त कर दिया है. इन प्रॉपर्टी की कीमत 40.39 करोड़ रुपए बताई गई थी. ये प्रॉपर्टी Supertech Group of Companies और इसके डायरेक्टर से संबंधित थीं और ये संपत्तियां उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में स्थित थीं. ED ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (Money Laundering Act) के प्रोविजन के तहत ये संपत्तियां जब्त की थी.

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