कोरोना महामारी के बाद रेलवे ने ट्रेनों को एक बार फिर से चलाना शुरू किया है. फिलहाल 15 राजधानी एक्सप्रेस ट्रेनों के रूटों पर ट्रेनें चलाई जा रही हैं. वहीं 1 जून से 200 मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों को चलाने का भी ऐलान किया गया है. रेलवे ने वेटिंग टिकटों को लेकर भी कुछ नियमों का ऐलान किया है. ऐसे में आप किसी कारण से अगर यात्रा नहीं कर पाते हैं तो रेलवे के ये रिफंड के नियम आपके लिए जानना बेहद जरूरी है.

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कन्फर्म टिकट हो तो लगेगा इतना कैंसिलेशन चार्ज

अगर आपको कन्फर्म टिकट मिल गया है लेकिन आप किसी कारण से यात्रा नहीं कर पा रहे हैं तो फस्ट एसी या एक्जीक्यूटिव क्लास का टिकट ट्रेन चलने से 48 घंटे पहले कैंसिल कराने पर 240 रुपये प्रति यात्री की दर से कैंसिलेशन चार्ज लगेगा. इसमें जीएसटी अलग से होगा. वहीं सेकेंड एसी का टिकट कैंसिल कराने पर 200 रुपये प्रति यात्री की दर से कैंसिलेशन चार्ज लगेगा. थर्ड एसी के लिए ये चार्ज 180 रुपये है. स्लीपर में ये चार्ज 120 रुपये और जनरल में ये चार्ज 60 रुपये है.

48 घंटे पहले कैंसिल करेंगे टिकट तो लगेगा इतना चार्ज

वहीं ट्रेन चलने के 12 से 48 घंटे के बीच अगर आप टिकट कैंसिल कराते हैं तो आपके किराए का 25 फीसदी कैंसिलेशन चार्ज लगेगा. जीएसटी अलग से देना होगा. वहीं अगर आप गाड़ी चलने के 4 से 12 घंटे के अंदर टिकट कैंसिल कराते है तो आपका 50 फीसदी किराया कैंसिलेशन चार्ज के तौर पर काट लिया जाएगा. जीएसटी अलग से देना होगा. अगर आपका टिकट कन्फर्म है और आप ट्रेन चलने के 4 घंटे के पहले टिकट कैंसिल नहीं कराते हैं तो आपको कुछ भी रिफंड नहीं किया जाएगा.

 

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30 मिनट पहले कैंसिल नहीं कराया टिकट तो नहीं मिलेंगे पैसे

अगर आपका टिकट आरएसी रह गया है तो आपको ट्रेन चलने के 30 मिनट पहले तक टिकट कैंसिल कराने का मौका मिलेगा. 30 मिनट से कम रहने पर आपको कोई रिफंड नहीं मिलेगा. अगर आपका टिकट वेटिंग या आरएसी है और आप ट्रेन चलने के 30 मिनट पहले टिकट कैंसिल करा लेते हैं तो आपका टिकट किसी भी क्लास का हो आपको मात्र 60 रुपये कैंसिलेशन चार्ज देना होगा.