Indian Railways: देश में ट्रांसपोर्टेशन के लिए रेलवे हमेशा से एक बेहद ही अच्छा साधन माना जाता रहा है. लेकिन ट्रेनों के अपने डेस्टिनेशन पर लेट पहुंचने के भी कई मामले सामने आते रहे हैं. ऐसे में लोगों को कई बार काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है. कुछ मामलों में ऐसा ट्रेनों में तकनीकी खराबी होना हो सकता है या फिर ट्रैक पर कोई गड़बड़ हो. लेकिन कई बार बिना किसी इमरजेंसी के चेन पुलिंग भी किया जाता है, जिससे ट्रेनों को अपने डेस्टिनेशन पहुंचने में देरी होती है. इन मामलों पर लगाम लगाने के लिए पूर्व मध्य रेलवे (East Central Railway) ने बिना किसी कारण चेन पुलिंग कर रेल गाड़ियों को जहां-तहां रोकने वालों के खिलाफ अभियान शुरू की है. 

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अभियान 'ऑपरेशन समय पालन' के तहत पिछले दो दिनों में 68 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. पूर्व मध्य रेल के सुरक्षा बल 'ऑपरेशन समय पालन' के तहत अकारण चेन पुलिंग करने वालों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है, जिससे ट्रेनें अनावश्यक रूप से विलंब ना हो.

68 लोगों को किया गया गिरफ्तार

इस विशेष अभियान में रेलवे सुरक्षा बल द्वारा पूर्व मध्य रेल के विभिन्न रेलखंडों में बिना उचित कारण के चेन पुलिंग करने के आरोप में पिछले दो दिनों में 68 लोगों को गिरफ्तार किया गया. इन लोगों के विरूद्ध रेल अधिनियम की धारा 141 के तहत कार्रवाई की गई.

पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी वीरेंद्र कुमार ने गुरुवार को बताया कि ऑपरेशन 'समय पालन' के तहत 21 फरवरी को कुल 31 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें सबसे अधिक 17 लोग दानापुर मंडल में पकड़े गये जबकि धनबाद मंडल में 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया.

कहां से कितने लोग हुए गिरफ्तार

इसी तरह रेल सुरक्षा बल द्वारा पं. दीन दयाल उपाध्याय मंडल में 4, समस्तीपुर मंडल में 3 तथा सोनपुर मंडल में 1 व्यक्ति को अवैध रूप से चेन पुलिंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया. इसी तरह 22 फरवरी को दानापुर मंडल में 22, धनबाद मंडल में 7, समस्तीपुर मंडल में 4, पं. दीन दयाल उपाध्याय मंडल तथा सोनपुर मंडल में 2- 2 लोगों सहित कुल 37 लोगों को अवैध रूप से चेन पुलिंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया.

बिना कारण चैन पुलिंग पर क्या है सजा?

अगर कोई भी पैसेंजर बिना किसी ठोस कारण के बेवजह चैन खींचता है या इस सुविधा का दुरुपयोग करता है, तो उसके विरुद्ध रेलवे एक्ट के तहत कड़ी कार्रवाई की जा सकती है. अलार्म चेन खींचने की वजह से वो ट्रेन तो लेट होती ही है, इसके साथ उस ट्रैक पर पीछे से आ रही बाकी सभी ट्रेनें भी देर हो जाती हैं. रेल अधिनियम 1989 की धारा 141 के तहत, बिना उचित कारण ट्रेन के अलार्म चेन को खींचने पर 1 हजार रुपये का जुर्माना या एक साल तक की जेल हो सकती है. इतना ही नहीं, ऐसा करने वाले यात्री को 1 हजार रुपये के जुर्माने के साथ 1 साल की जेल भी हो सकती है.

किन परिस्थितियों में खींची जा सकती है अलार्म चेन

  • अगर चलती ट्रेन में आग लग जाए तो ऐसी स्थिति में ट्रेन को रोकने के लिए चेन पुलिंग की जा सकती है.
  • यदि यात्रा के दौरान आपके साथ कोई बुजुर्ग या विकलांग व्यक्ति है और उसे ट्रेन में चढ़ने में दिक्कत हो रही है और गाड़ी चल जाए तो ऐसी स्थिति में भी अलार्म चेन खींचा जा सकता है.
  • अगर आपके साथ कोई छोटा बच्चा है और वह स्टेशन पर छूट जाता है और ट्रेन चल देती है तो ऐसी स्थिति में भी चेन पुलिंग की जा सकती है.
  • अगर यात्रा के दौरान किसी यात्री की तबीयत अचानक खराब हो जाती है तो ऐसी परिस्थितियों में भी अलार्म चेन खींचा जा सकता है.
  • ट्रेन में यात्रा के बीच यदि चोरी या डकैती होती है तो इस स्थिति में भी चेन पुलिंग की जा सकती है.

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