नौकरीपेशा के लिए सरकार कमाई करने का एक और जरिया लेकर आ रही है. मुमकिन है कि आपको जल्‍द अपने पीएफ (PF) का पूरा पैसा एनपीएस (NPS) के जरिए मार्केट (Stock Market) में लगाने की छूट मिल जाए. यही नहीं नई नौकरी ज्वाइन करने पर आपसे यह भी पूछा जाएगा कि ईपीएफ स्कीम लेना चाहते हैं या NPS. इस अहम मसले पर लेबर मिनिस्‍ट्री काम कर रही है.

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क्‍या है NPS

सरकार इस फैसले के पक्ष में है और पहले ड्राफ्ट जारी करते समय भी इस प्रक्रिया को जल्द लागू करने की सिफारिश करती रही है. नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस एक सरकारी रिटायरमेंट सेविंग स्कीम है, जिसे केन्द्र सरकार ने 1 जनवरी 2004 को लॉन्च किया था.

2009 से प्राइवेट जॉब वालों के लिए भी NPS

1 जनवरी 2004 के बाद ज्वाइन करने वाले सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए यह योजना अनिवार्य है. साल 2009 के बाद से इस योजना को प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोगों के लिए भी खोल दिया गया. 

लेबर मिनिस्‍ट्री के हाथ में कमान

सूत्रों ने बताया कि कर्मचारियों को पीएफ का पूरा पैसा NPS में ट्रांसफर करने का विकल्प मिल सकता है. लेबर मिनिस्‍ट्री नई नौकरी ज्‍वॉइन करने पर EPF स्कीम या नेशनल पेंशन स्कीम को चुनने का विकल्प दे सकती है.