टैक्स छूट (Tax Deduction) पाने के लिए आप इंश्योरेंस (Insurance), म्यूचुअल फंड (MF) और NPS समेत कई इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश करते हैं. लेकिन कई बार आपको इन इंस्ट्रूमेंट्स पर पूरी टैक्स छूट नहीं मिलती है. टैक्स एक्सपर्ट सुनील गर्ग इसकी वजह कुछ नियमों की अनदेखी करना है. उनके मुताबिक आप टैक्स छूट के लिए निवेश कर तो लेते हैं लेकिन नियमों को ध्यान नहीं रखते. 'जी बिजनेस' के खास कार्यक्रम मनी गुरु (Money Guru) में सुनील गर्ग ने बताया कि टैक्स फ्री निवेश के नियम अगर ध्यान में नहीं रखे तो टैक्स छूट नहीं मिलेगी. 

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इंश्योरेंस की रकम पर टैक्स

बीमा कंपनी से मिलने वाली रकम नहीं होती टैक्स फ्री

आपने अगर ली है पॉलिसी 1 अप्रैल, 2012 के बाद  

इंश्योरेंस की किस्त पॉलिसी वैल्यू के 10% से ज्यादा

ऐसे में मैच्योरिटी पर मिलने वाली रकम टैक्स फ्री नहीं

1 अप्रैल, 2003 से अप्रैल, 2012 के बीच पॉलिसी ली

इंश्योरेंस की किस्त पॉलिसी वैल्यू के 20% से ज्यादा न हो

20% से ज्यादा होने पर मैच्योरिटी अमाउंट टैक्सेबल होगी

ज्यादा टैक्स छूट वाला इंश्योरेंस

ज्यादातर इंश्योरेंस पॉलिसी पर टैक्स छूट 80C के तहत

80C के तहत अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक की टैक्स छूट

की-मैन इंश्योरेंस पॉलिसी पर 1.5 लाख रुपए से ज्यादा छूट

की-मैन पॉलिसी होती है सिर्फ कारोबारियों के लिए

पॉलिसी का प्रीमियम होता है पूरी तरह टैक्स फ्री

मैच्योरिटी पर मिलने वाली रकम होती है टैक्सेबल

पेंशन पॉलिसी पर टैक्स छूट

इंश्योरेंस कंपनी से ले रहें पेंशन पॉलिसी

80CCC के तहत 1.5 लाख रुपए तक की छूट

पेंशन प्लान की मैच्योरिटी पर लगता है टैक्स

प्लान सरेंडर करने पर देना पड़ता है टैक्स

मंथली पेंशन मिलती है तो वो भी टैक्सेबल

एक तिहाई पेंशन कम्यूट करवाते हैं

ऐसे में एक तिहाई तक रकम टैक्स फ्री होगी

PF निकासी पर टैक्स छूट

PF से निकासी पर टैक्स के नियम हैं तय

5 साल की सेवा से पहले PF किया विद्ड्रॉ

ऐसे में आपको रकम पर देना होगा टैक्स

5 साल से पहले कुछ स्थितियों में टैक्स छूट

बीमारी के चलते विद्ड्रॉ करने पर टैक्स छूट

कंपनी बंद होने से नौकरी गई तो भी टैक्स छूट

NPS पर कितनी टैक्स छूट?

NPS यानि नेशनल पेंशन स्कीम

NPS की मैच्योरिटी पर है टैक्स छूट

कुल रकम के 60% पर टैक्स छूट मिलेगी

बाकी 40% रकम से आपको पेंशन मिलेगी

40% रकम पर टैक्स छूट नहीं मिलेगी

NPS मैच्योरिटी से पहले विद्ड्रॉअल

आप मैच्योरिटी से पहले करते हैं विद्ड्रॉ

कुल रकम में से 25% रकम पर ही टैक्स छूट

25% से ज्यादा रकम निकाली तो देना होगा टैक्स

म्यूचुअल फंड मुनाफे पर टैक्स

म्यूचुअल फंड से डिविडेंड निवेशक के हाथ में टैक्स फ्री

डेट फंड डिविडेंड देता है तो 28% डिविडेंड टैक्स लगेगा

इक्विटी म्यूचुअल फंड दे रहा है डिविडेंड

ऐसे में फंड को 11% डिविडेंड टैक्स देना होगा

फंड भुनाने से हुई कमाई तो टैक्स के नियम अलग

फंड भुनाने पर कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ता है

इक्विटी और डेट फंड के लिए टैक्स के नियम अलग-अलग

कंपनी से डिविडेंड पर टैक्स

2016-17 से पहले डिविडेंड था टैक्स फ्री

घरेलू कंपनी से डिविडेंड तो 10 लाख रुपए तक टैक्स फ्री

10 लाख रुपए से ज्यादा तो 10% टैक्स देना होगा

विदेशी कंपनी से डिविडेंड होता है पूरा टैक्सेबल

टैक्स फ्री बॉन्ड पर टैक्स

टैक्स फ्री बॉन्ड पर टैक्स छूट का फायदा

सेक्शन 10(15) के तहत होते हैं टैक्स फ्री

टैक्स फ्री बॉन्ड पर रिटर्न होता है टैक्स फ्री

खेती से आय पर टैक्स

सिर्फ खेती-बाड़ी से आय तो टैक्स नहीं लगेगा

खेती के अलावा कोई आय तो स्लैब रेट बढ़ेगा

सीधा टैक्स नहीं लेकिन स्लैब के चलते ज्यादा टैक्स

खेती की जमीन बेचने के लिए टैक्स के नियम अलग

10 लाख से ज्यादा आबादी वाली म्युनिसिपल लिमिट

म्युनिसिपल लिमिट से 8 किमी से बाहर कृषि खेती

ऐसे में खेत बेचने पर नहीं देना होगा कोई टैक्स  

दूसरी स्थिति में खेती की जमीन बेचने पर टैक्स लगेगा

किसान विकास पत्र पर टैक्स

किसान विकास पत्र, NSC पर पूरी तरह टैक्स छूट नहीं

NSC के ब्याज पर 80C के तहत ले सकते हैं टैक्स छूट

सरकार से मुआवजे पर टैक्स छूट

खेती की जमीन पर मुआवजा टैक्स फ्री

मुआवजे से ब्याज पर 50% टैक्स छूट

बाकी आधे पर लगेगा टैक्स  

जमीने के अलावा मुआवजा तो टैक्सेबल

एक्सिडेंट मुआवजे पर टैक्स  

रोड एक्सीडेंट पर मिलने वाला मुआवजा टैक्स फ्री

मुआवजे के साथ मिलने वाला ब्याज टैक्सेबल

धारा 57 के तहत मिले ब्याज के 50% पर टैक्स छूट

एलिमनी पर टैक्स  

तलाक के वक्त एक साथ रकम मिली तो टैक्स फ्री

फिर रकम चाहे 50 लाख रुपए  हो चाहे एक करोड़ रुपये

हर महीने दी जाने वाली रकम पर लगेगा टैक्स

एलिमनी देने वाले को इनकम टैक्स में नहीं मिलेगी छूट

स्कूल की फीस, मकान का किराया दे रहे हैं तो टैक्स फ्री