PACL Case: पीएसीएल (PACL) में निवेश करने वाले निवेशकों के लिए बड़ी खबर है. मार्केट रेगुलेटर सेबी (Sebi) की एक कमिटी ने पीएसीएल ग्रुप (PACL Group) की अवैध योजनाओं के निवेशकों को 17,000 रुपये तक के रिफंड दावों के लिए 20 मार्च तक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जमा करने को कहा है.

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सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) की तरफ से गठित कमिटी ने केवल उन निवेशकों को ही ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स पेश करने को कहा है जिनके आवेदन पत्रों का सफलतापूर्वक वेरिफिकेशन हो गया है. सेबी ने यह समिति 2016 में उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद गठित की थी.

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देश के पूर्व मुख्य न्यायाधीश आर एम लोढ़ा की अध्यक्षता वाली यह कमिटी निवेशकों की पात्रता की पुष्टि करने के बाद उन्हें पैसे लौटाने के लिए एसेट्स के निपटान की प्रक्रिया की देखरेख कर रही है. इसने रिफंड की प्रक्रिया भी चरणबद्ध ढंग से शुरू कर दी है.

15001 से 17000 रुपये तक किए जाएंगे दाव

सेबी की वेबसाइट पर जारी बयान के अनुसार, कमिटी ने 15,001 रुपये से लेकर 17,000 रुपये तक के दावों वाले ऐसे पात्र निवेशकों को वास्तविक पीएसीएल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लाने के लिए कहा है, जिनके आवेदनों का सफलतापूर्वक वेरिफिकेशन हो चुका है.

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(भाषा इनपुट के साथ)