अब KYC के लिए कागजात देने की जरूरत खत्‍म हो गई है. दरअसल सरकार के PMLA एक्ट में बदलाव के बाद बैंक (Bank) से लेकर इंश्योरेंस कंपनियां, म्यूचुअल फंड के लिए KYC करना आसान हो जाएगा. एक्ट में बदलाव के बाद कंपनियों के लिए फिजिकल डॉक्यूमेंट लेना जरूरी नहीं होगा और डिजिटल डॉक्यूमेंट के जरिए भी KYC पूरी मानी जाएगी. टेलीकॉम कंपनियों और बैंकों के लिए आधार के जरिए KYC के बाद भी इसे सरकार का बड़ा कदम माना जा रहा है. 

COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

मौजूदा बदलाव के बाद सेबी, रिजर्व बैंक, IRDAI डिजिटल KYC से जुड़े नियम को आसान बना पाएंगे. पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन एमिरिटस नवीन सूर्या के मुताबिक नए संसोधन के बाद डिजिटल KYC को बढ़ावा मिलेगा और कंपनियों को अपनी पहुंच ज्यादा ग्राहकों तक बढ़ाने में सहूलियत मिलेगी.   

खास बातें

> सरकार ने PMLA एक्ट में बदलाव किया

> फिजिकल पेपर्स और फोटो की KYC में जरूरत नहीं

> डिजिटल पेपर्स और फोटो KYC के लिए मान्य होंगे

> म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस से जुड़ी KYC में आसानी होगी

> बैंक और टेलीकॉम कंपनियों को आधार KYC की रियायत मिली थी

> अब कंपनियां ऐच्छिक तौर पर ही आधार मांग पाएंगी

> कंपनियां ग्राहकों से जुड़ी जानकारियां डिजिटल फोर्मेट में रख पाएंगी 

> डिजिटल लॉकर के जरिए भी KYC मुमकिन होगी 

> सेबी, RBI, IRDAI अब डिजिटल KYC की गाइडलाइंस जारी कर पाएगी