बुरा समय कब किसके सामने अचानक से आकर खड़ा हो जाए, इस बारे में कोई नहीं जानता. ऐसी स्थिति में सबसे ज्‍यादा जरूरत पैसों की होती है क्‍योंकि पैसों के जरिए ही उस समय में अचानक आई तमाम स्थितियों से निपटा जा सकता है. यही वजह है कि आज के समय में स्‍वास्‍थ्‍य बीमा से लेकर दुर्घटना बीमा और जीवन बीमा जैसी तमाम स्‍कीम मौजूद हैं. मुसीबत के समय में इन स्‍कीम्‍स के जरिए मिली आर्थिक मदद काफी राहत देती है. लेकिन इन इंश्‍योरेंस को लेते समय आपको प्रीमियम देना पड़ता है. कई बार प्रीमियम इतना महंगा होता है कि हर व्‍यक्ति नहीं खरीद सकता. ऐसे में सरकार की एक स्‍कीम आपके लिए काफी मददगार हो सकती है. 

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हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana-PMSBY) की. इस स्‍कीम को 18 साल से 70 साल की उम्र का कोई भी व्‍यक्ति खरीद सकता है. इसके लिए सिर्फ 20 रुपए सालाना प्रीमियम देने की जरूरत होती है. इतना पैसा तो कोई गरीब व्‍यक्ति भी बहुत आराम से दे सकता है. बदले में आपको 2 लाख रुपए का सुरक्षा कवर मिलता है. यहां जानिए PMSBY से जुड़ी खास बातें.

1 जून से पहले अकाउंट से कट जाती है बीमा राशि

भारत की बड़ी आबादी को सुरक्षित करने के उद्देश्‍य से इस स्‍कीम को साल 2015 में शुरू किया गया था. पहले इसका सालाना प्रीमियम 12 रुपए था, जिसे 1 जून 2022 से बढ़ाकर 20 रुपए कर दिया गया. अगर आपकी उम्र 18 से 70 साल के बीच है तो आप साल में सिर्फ 20 रुपए देकर आप 2 लाख तक का कवरेज देने वाली इस सुरक्षा बीमा योजना को खरीद सकते हैं. यदि लाभार्थी की आयु 70 वर्ष या इससे ज्‍यादा है तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना को टर्मिनेट कर दिया जाएगा. प्रतिवर्ष बीमा राशि 1 जून से पहले आपके अकाउंट से कट जाती है.

किन स्थितियों में मिलता है 2 लाख का बीमा

इस स्‍कीम के तहत बीमित व्‍यक्ति के पूर्ण रूप से विकलांग होने जैसे आंखों के पूर्ण रूप से ठीक न होने, हाथ-पैरों को खो देने, एक आंख या एक हाथ या एक पैर को पूरी तरह से खो देने की स्थिति में 2 लाख तक का लाभ दिया जाता है. इसके अलावा बीमित व्‍यक्ति की मृत्‍यु हो जाने पर 2 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाती है. वहीं आंशिक विकलांगता होने की स्थिति में 1 लाख तक का फायदा दिया जाता है.

ये हैं स्‍कीम से जुड़ी शर्तें

  • प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए दिया गया 20 रुपए का सालाना प्रीमियम सिर्फ 1 साल के लिए मान्‍य है. इसके बाद स्‍कीम को रिन्‍यू कराना होता है.
  • दुर्घटना में मृत्‍यु या विकलांगता की स्थिति में बीमा की राशि नियमों के अंतर्गत दी जाएगी.
  • आवेदक की उम्र 18 से 70 साल तक के बीच होना जरूरी है और आवेदक का भारतीय होना जरूरी है.
  • उम्‍मीदवार के पास एक सक्रिय सेविंग अकाउंट होना जरूरी है. अकाउंट बंद होने की स्थिति में पॉलिसी भी खत्‍म हो जाएगी.
  • आवेदक को पॉलिसी प्रीमियम के ऑटो डेबिट के लिए एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करना होगा.

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