भारत में टैक्सपेयर्स के बीच में समानता लाने के लिए पहले वेल्थ टैक्स (Wealth Tax) लिया जाता था. लेकिन साल 2015 में Wealth Tax Act, 1957 को खत्म कर दिया था और इसकी जगह सरकार ने सरचार्ज को 2% से बढ़ाकर 12% कर दिया था. सरकार को वेल्थ टैक्स पर कलेक्शन में जितना खर्च हो रहा था, वो कलेक्शन से कहीं कम था, जिसके चलते इसे हटा दिया गया था.

COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

सुपर रिच से उनकी संपत्ति के हिसाब से टैक्स लिया जाए, इसके लिए इस एडिशनल टैक्स की व्यवस्था की गई. ऐसे व्यक्ति जिनकी इनकम 1 करोड़ से ऊपर और ऐसे बिजनेस जिनकी इनकम 10 करोड़ रुपये से ऊपर होती है, वो सुपर रिच की कैटेगरी में आते हैं. 

किसे देना होता है Wealth Tax?

वेल्थ टैक्स व्यक्तियों, हिंदू अविभाजित परिवार और कंपनियों के ऊपर लगाया जाता है. इसमें रेजिडेंशियल स्टेटस भी अहम होता है. भारत में रहने वाले भारतीय नागरिक और NRIs की संपत्ति पर अलग-अलग तरीक से टैक्स लगता है. जैसे अगर कोई भारत में रहता है और विदेश में संपत्ति है तो उसपर वेल्थ टैक्स लगेगा. वहीं, कोई NRI भारत में किसी संपत्ति का मालिक है, तो उसे उसपर टैक्स देना होता है.

कितना लगता है Wealth Tax?

किसी पर वेल्थ टैक्स लगेगा या नहीं, ये उसकी संपत्ति पर निर्भर करता है. इसके लिए टैक्स रेट 1% रखा गया है. अगर किसी व्यक्ति, HUF (हिंदू अविभाजित परिवार) और कंपनी की टोटल नेट वेल्थ 30 लाख से ऊपर है तो वैल्यूएशन डेट पर उस 30 लाख से ऊपर जितनी भी संपत्ति होगी उसपर 1% टैक्स लगेगा. इन टैक्सपेयर्स को अपने नेट वेल्थ पर 31 जुलाई से पहले रिटर्न फाइल करना होता है.

कब आ सकता है Wealth Tax Notice?

जैसाकि हमने बताया कि अगर आपके पास ऐसे असेट हैं, जिसका नेट वैल्यू 30 लाख से ऊपर है तो आपको बाकी के अमाउंट पर वेल्थ टैक्स देना होता है. अगर नहीं देते हैं तो नोटिस आ सकता है. ऐसे असेट्स को आपको डिस्क्लोज़ करना होता है. अगर आप इन्हें डिस्क्लोज करके इनपर टैक्स नहीं भरते हैं तो आपको इनकम टैक्स नोटिस भेजा जा सकता है. 

कौन सी संपत्तियों पर लगता है Wealth Tax?

वेल्थ टैक्स के तहत नोटिस आपको जमीन, दूसरा मकान, कार, यॉट, गोल्ड ज्वैलरी, एंटीक पीस, आर्ट पीस वगैरह जैसी चीजें हो सकती हैं. अगर आपके पास ऐसी संपत्ति है तो आपको एक बार इनकी वैल्युएशन करा लेनी चाहिए क्योंकि पता चला कि आपको इनकी वैल्यूएशन नहीं पता और आपने इन्हें डिस्क्लोज़ नहीं किया, टैक्स नहीं भरा और फिर अचानक आपके पास इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आ जाए.