अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करते हैं और साल  2021-22 और 2022-23 में अपना टैक्स रिटर्न फाइल किया है तो आपके लिए जरूरी खबर है. हो सकता है कि आपको अपने आईटीआर की कुछ गलतियों को ठीक करने की जरूरत पड़े. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने कहा है कि उसे कुछ कुछ आयकर रिटर्न और तीसरे पक्ष की सूचनाओं में विसंगतियां (ITR details mismatched) मिली हैं, जिसे करदाताओं को ठीक करना है.

CBDT ने क्या कहा है?

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आयकर विभाग ने सोमवार को कहा कि उसे कुछ करदाताओं द्वारा दाखिल किए गए आयकर रिटर्न और तीसरे पक्ष से प्राप्त लाभांश और ब्याज आय (Interest and Dividend Income) की जानकारी में विसंगतियां मिली हैं. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने बयान में कहा कि करदाताओं को अपनी बात रखने के लिए ई-फाइलिंग वेबसाइट एचटीटीपीएस://ई पोर्टल डॉट इंकमटैक्स डॉट गॉव डॉट इन (https://eportal.incometax.gov.in) अनुपालन पोर्टल पर व्यवस्था की गयी है.

आयकर विभाग ने ब्याज और लाभांश आय पर तीसरे पक्ष से प्राप्त जानकारी और करदाताओं के दाखिल आयकर रिटर्न (आईटीआर) के बीच कुछ विसंगतियों की पहचान की है. इसमें कहा गया है कि कई मामलों में, करदाताओं ने अपना आईटीआर भी दाखिल नहीं किया है. वर्तमान में, ई-फाइलिंग अनुपालन पोर्टल पर 2021-22 और 2022-23 से संबंधित जानकारी में विसंगतियां पाई गयी हैं.

करदाताओं के पास क्या है अभी विकल्प?

करदाताओं को विसंगतियों को सुधारने के लिए अपनी प्रतिक्रिया देने को लेकर ई-फाइलिंग वेबसाइट के अनुपालन पोर्टल ‘एचटीटीपीएस://ई पोर्टल डॉट इंकमटैक्स डॉट गॉव डॉट इन’ के स्क्रीन पर उपाय किये गये हैं. सीबीडीटी ने कहा, ‘‘विभाग के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार करदाताओं को एसएमएस और ई-मेल के माध्यम से भी विसंगति के बारे में सूचना दी जा रही है.’’

इसमें कहा गया है कि जो करदाता विसंगति के बारे में स्थिति स्पष्ट करने में असमर्थ हैं, वे आय की कम सूचना के मामले को दुरुस्त करने के लिए अपडेटेड आयकर रिटर्न जमा करने के विकल्प पर विचार कर सकते हैं. सीबीडीटी ने कहा कि चिन्हित विसंगतियों का विवरण पोर्टल पर ‘ई-सत्यापन’ (e-verification) टैब के अंतर्गत उपलब्ध होगा.