HRA Claim: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए वेतनभोगी कर्मचारियों के भुगतान किये गये किराये और प्राप्तकर्ता को मिली राशि के बीच अंतर पाया है. विभाग ने हाई वैल्यू वाले मामलों में आंकड़ों का विश्लेषण किया है. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने उन रिपोर्ट्स का खंडन किया कि विभाग हाउस रेंट अलॉएंस (HRA) के मामलों को फिर से खोलने के लिए एक विशेष अभियान चला रहा है. किरायेदार के भुगतान किये गये किराये और प्राप्तकर्ता को मिले किराये का सत्यापन किया गया था. ऐसे मामलों की संख्या बहुत कम है. 

कुछ हाई वैल्यू के मामलों में आंकड़ों का विश्लेषण

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सीबीडीटी ने बयान में कहा कि वित्त वर्ष 2020-21 के लिए कर्मचारी द्वारा भुगतान किये गये किराये और प्राप्तकर्ता को मिली राशि के बीच विसंगतियों वाले कुछ हाई वैल्यू के मामलों में आंकड़ों का विश्लेषण किया गया था. यह वेरिफिकेशन काफी कम मामलों में किया गया था और बड़ी संख्या में मामलों को दोबारा नहीं खोला गया है. इसमें कहा गया है कि ई-वेरिफिकेशन का उद्देश्य दूसरों को प्रभावित किये बिना केवल वित्त वर्ष 2020-21 के लिए जानकारी में विसंगतियों से जुड़े मामलों के बारे में सचेत करना था.

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टैक्सपेयर्स को किया सचेत

CBDT ने कहा कि टैक्सपेयर्स की तरफ से दायर किये गये रिटर्न (ITR) और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास उपलब्ध जानकारी के बीच अंतर होने के कुछ मामले विभाग के नोटिस में आये हैं. यह कुछ और नहीं बल्कि आंकड़ों के वेरिफिकेशन के लिए नियमित तौर पर उठाये जाने वाले कदमों का हिस्सा है. ऐसे मामलों में, विभाग ने टैक्सपेयर्स को सचेत किया है ताकि वे सुधारात्मक कदम उठा सकें.

HRA, सैलरीड इनकम या सीटीसी (CTC) का हिस्सा होता है. इसका कैलकुलेशन टैक्सेबल इनकम में की जाती है. हालांकि, अगर कोई कर्मचारी किराये के घर में रहता है, तो वह वैध किराया रसीद जमा करके वर्ष के दौरान प्राप्त HRA के लिए इनकम टैक्स एग्जम्पशन का दावा कर सकता है. हालांकि, अगर टैक्सपेयर्स नई कर व्यवस्था का विकल्प चुनते हैं, तो उन्हें कोई छूट नहीं मिलती है.

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