फाइनेंशियल ईयर (Financial Year) 2019-20 भी खत्‍म होने वाला है और अगर आपने अब तक टैक्‍स सेविंग (Tax Saving) के लिए कोई निवेश नहीं किया है तो जल्‍द कर डालें. ऐसा न करने पर आपको Tax Saving का लाभ नहीं मिलेगा और TDS कट जाएगा. TDS कटने से बचाना है तो इसके लिए सरकार की कई Small Saving Scheme हैं. इनमें NSC, सुकन्‍या समृद्धि योजना, PPF, NPS शामिल हैं. इनमें निवेश कर आप अच्‍छी खासी रकम टैक्‍सेबल इनकम में बचा सकते हैं.

इन योजनाओं में कर सकते हैं निवेश    
स्‍कीम रिटर्न (% में) आयकर छूट (रुपए में)
ELSS फंड 13 (3 साल) 1.5 लाख
NPS 9 (5 साल) 2 लाख
ULIP 8 (3 साल) 1.5 लाख
PPF 7.9 1.5 लाख
Senior Citizen Scheme 8.6 1.5 लाख
NSC 7.9 1.5 लाख
Sukanya Samridhi 8.4 1.5 लाख
FD 6.5-7.6 1.5 लाख
LIC 4.5-5 (20 साल) 1.5 लाख

COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

ITR Form 1

  • यह फॉर्म उन टैक्‍सपेयर के लिए है, जिनकी सालाना आय 50 लाख रुपये से अधिक नहीं है.
  • इनकम सोर्स : सैलरी, Rental Income, Bank Deposit पर ब्याज या पेंशन
  • ऐसे Taxpayer जिसके Current खाते में 1 करोड़ रुपए या उससे अधिक जमा है.
  • ऐसे Taxpayer जिसने एक लाख रुपये बिजली बिल भरा है.
  • प्रॉपर्टी के संयुक्त मालिक भी भर सकेंगे अपना आयकर रिटर्न

ITR Form-4

सुगम फॉर्म ऐसे व्यक्तिगत करदाताओं, हिंदू अविभाजित परिवार(एचयूएफ) और फर्म (लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप या एलएलपी के अलावा) के लिए है जिनकी कुल आय 50 लाख रुपये तक है और जिनकी संभावित आय व्यवसाय या रोजगार से है.

जानकारों का कहना है कि ऐसा नहीं होगा. कर विभाग ने फॉर्म को इसलिए जल्द अधिसूचित किया है कि रिटर्न भरने की शुरुआत तय समय से शुरू होकर समय सीमा के अंदर खत्म हो जाएग. देरी से फॉर्म अधिसूचित करने पर रिटर्न भरने की शुरुआत देर से होती है और अंतिम तारीख को कई बार आगे बढ़ाना होता है.