ऑनलाइन गेमिंग पर GST (Goods & Service Tax) को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका आई है, जिसपर शीर्ष अदालत सुनवाई को तैयार हो गया है. ये याचिका ई-गेमिंग फेडरेशन की ओर से डाली गई है. इसमें ऑनलाइन गेमिंग पर सरकार की ओर से 28 फीसदी टैक्स लगाने का विरोध किया गया है. दरअसल, ई गेमिंग फेडरेशन को जीएसटी नोटिस मिला था, जिसको कंपनी ने चुनौती दी है.

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इसके पहले पिछले महीने हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने गेमिंग कंपनी को डायरेक्टरेट जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलीजेंस की ओर से भेजे गए टैक्स नोटिस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था. ई-गेमिंग फेडरेशन के दो सदस्यों- Head Digital Works और Play Games 24*7 की ओर से भी इस मामले में याचिका दाखिल की गई थी. इन दोनों कंपनियों को क्रमश: 6,467.29 करोड़ रुपये और 20,929.37 करोड़ रुपये का जीएसटी डिमांड नोटिस भेजा गया था. 

1 अक्टूबर, 2023 को ऑनलाइन गेमिंग पर 28 पर्सेंट जीएसटी लागू हुआ था. इसके पहले ई-गेमिंग फेडरेशन ने फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट्स के साथ एक संयुक्त बयान जारी किया था और इस प्रावधान के खिलाफ कहा था कि नया कर ढांचा जीएसटी में 350 प्रतिशत की भारी बढ़ोतरी करेगा और भारतीय ऑनलाइन गेमिंग उद्योग को कई साल पीछे धकेल देगा.