GST council 48th meeting Decisions: गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) काउंसिल की बैठक खत्म हो गई. जीएसटी काउंसिल की 48वीं बैठक के बाद वित्त मंत्री (Finance Minister) निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की. वित्त मंत्री ने कहा, जीएसटी एक्ट में डिक्रिमिनलाइज पर फैसला लिया गया. यानी गलतियों को अपराध की श्रेणी से बाहर किया गया है. वहीं, गुटखा, पान-मसाला पर GoM की रिपोर्ट पर विचार नहीं हो पाया.

GoM की रिपोर्ट पर विचार नहीं हो पाया

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रेवेन्यू सेक्रेटरी संजय मल्होत्रा ने कहा, GST काउंसिल की 48वीं बैठक में 15 एजेंडे थे. इसमें से सिर्फ 8 एजेंडे पर विचार हुआ. पान मसाला, गुटखा पर जीओएम पर चर्चा नहीं. बैठक में टैक्स की दरों, कानून बदलने पर बात हुई. 

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दालों की भूसी पर GST घटाकर शून्य

GST काउंसिल की बैठक के बाद रेवेन्यू सेक्रेटरी ने कहा, दालों की भूसी पर कर की दर 5% से घटाकर शून्य कर दी गई है. GST काउंसिल कुछ अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने पर सहमत हुई है. नकली चालान-प्रक्रिया को छोड़कर प्रोसिक्यूशन शुरू करने की सीमा को 1 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2 करोड़ कर दिया गया है.

वित्त मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, GST ट्रिब्यूनल के गठन पर GoM का फैसला नहीं हो सका. वित्त मंत्री का कहना है कि जीएसटी काउंसिल समय की कमी के कारण तंबाकू और गुटखा पर टैक्सेशन पर चर्चा नहीं कर सकी. बैठक में रिफाइनरियों के लिए पेट्रोल के साथ इथेनॉल मिश्रण की अनुमति 5% की रियायती दर पर दी है.

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