अगर आप नौकरीपेशा हैं और साल 2024 में आप अपनी शादी या अपने भाई-बहन या फिर बेटे-बेटी की शादी की प्लानिंग कर रहे हैं, या फिर हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं, या फिर होम रेनोवेशन, मेडिकल या ऐसी ही किसी जरूरत के लिए आपको पैसों की जरूरत है तो आप अपने EPF Account से पैसे निकालने के बारे में सोच सकते हैं. EPF यानी Employee Provident Fund आपके बचत और रिटायरमेंट फंड की तरह है. इंप्लॉई की सैलरी का 12 पर्सेंट हर महीने इस फंड में जाता है. इतना ही अमाउंट कंपनी उस इंप्लॉई के नाम पर कॉन्ट्रिब्यूट करती है. रिटायरमेंट पर इंप्लॉई अपने फंड से पूरा पैसा निकाल सकता है.

मिलती है प्रीमैच्योर विदड्रॉल की सुविधा (PF Premature Withdrawal Rules)

COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

EPF Account से कर्मचारियों को रिटायरमेंट से पहले भी फंड निकालने की सुविधा मिलती है. अगर मैच्योरिटी के लिहाज से बात करें तो यूं तो इसमें मैच्योरिटी जैसा कोई प्रावधान नहीं होता, लेकिन आप EPF से दो शर्तों के तहत पूरा पैसा निकाल सकते हैं- एक या तो आप 60 साल के हो गए हैं, और दूसरा आपको नौकरी छोड़े हुए 2 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है. इसके अलावा, EPF फंड का कुछ हिस्सा भी पहले निकाला जा सकता है. अर्ली विदड्रॉल पर कुछ नियम हैं, जो आपको पता होने चाहिए.

किन जरूरतों के लिए निकाल सकते हैं EPF का पैसा?

1. इलाज के लिए

अगर इलाज के लिए पैसों की जरूरत हो तो आपको पात्रता के बारे में चिंता नहीं करनी है. आप अपनी मंथली बेसिक का छह गुना या फिर इंप्लॉयर की ओर से जितना योगदान है, वो और उसपर मिला ब्याज, पूरा निकाल सकते हैं. इन दोनों में से जो कम अमाउंट होगा, वही आप निकाल पाएंगे.

2. शादी के लिए

आप अपनी शादी, अपने बेटे-बेटी और अपने भाई-बहन की शादी के लिए पीएफ से पैसा निकाल सकते हैं. इसके लिए आपको नौकरी करते हुए 7 साल पूरे हो चुके होने चाहिए. आपने अबतक जितना कॉन्ट्रिब्यूशन किया है, उसमें से 50 पर्सेंट निकाल सकते हैं.

3. शिक्षा के लिए

अपनी एजुकेशन या फिर मैट्रिकुलेशन पूरा कर चुके अपने बच्चे के एजुकेशन के लिए पैसा निकाला जा सकता है. यहां भी अपने कॉन्ट्रिब्यूशन का 50 पर्सेंट निकाल सकते हैं. इसके लिए नौकरी के 7 साल पूरे होने की शर्त लागू है.

4. घर/जमीन खरीदने या बनाने के लिए

नौकरी में कम से कम 5 साल होने चाहिए. घर के लिए बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते के 36 गुने तक अमाउंट और जमीन के लिए 24 गुना निकाल सकते हैं. इसमें कुछ और शर्तें हैं- घर या जमीन आपके नाम पर या जॉइंटली आपके स्पाउज़ के नाम पर होनी चाहिए. इस काम के लिए आप पूरी नौकरी के दौरान बस एक बार पैसा निकाल सकते हैं. एक शर्त ये भी है कि घर बनवाने के लिए पैसा निकाल रहे हैं तो पहली किश्त निकालने के छह महीनों के अंदर कन्स्ट्रक्शन का काम शुरू और 12 महीनों के भीतर खत्म हो जाना चाहिए.

5. होम लोन भरने के लिए

होम लोन रीपेमेंट के लिए फंड निकालना है तो नौकरी में रहते हुए आपको 10 साल पूरे होने चाहिए. आप मंथली बेसिक सैलरी प्लस महंगाई भत्ते का 36 गुना या फिर कंपनी के कॉन्ट्रिब्यूशन का ब्याज सहित पूरा अमाउंट या फिर आपके होमलोन पर बकाया मूलधन और ब्याज के बराबर अमाउंट (जो भी इनमें से सबसे कम हो) निकाल सकते हैं. यहां भी घर या जमीन आपके नाम पर या जॉइंटली आपके स्पाउज़ के नाम पर होनी चाहिए. आपको होम लोन के लिए कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स जमा करने होंगे. आपके पीएफ अकाउंट में ब्याज सहित (स्पाउज़ के साथ जॉइंट तौर पर) 20,000 रुपये से ज्यादा होने चाहिए.

7. होम रेनोवेशन के लिए

सर्विस में 5 साल हो चुके हैं तो होम रेनोवेशन के लिए पैसा निकाल सकते हैं. आप अपनी बेसिक सैलरी प्लस महंगाई भत्ते का 12 गुना अमाउंट या फिर, इंप्लॉई के कॉन्ट्रिब्यूशन ब्याज सहित या फिर रेनोवेशन के टोटल कॉस्ट में से जो सबसे कम है, उतना अमाउंट निकाल सकते हैं. घर या जमीन आपके नाम पर या जॉइंटली आपके स्पाउज़ के नाम पर होनी चाहिए. आप इस काम के लिए दो बार पैसा निकाल सकते हैं- घर बनने के पांच साल बाद और फिर 10 साल बाद.