कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अपने पेंशनधारकों को अलर्ट किया है. 30 नवंबर तक डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं करने वाले रिटायर्ड कर्मचारियों की पेंशन बंद हो सकती है. इसलिए महीने के अंत तक अपना लाइफ सर्टिफिकेट (जीवन प्रमाण पत्र) किसी भी ईपीएफओ कार्यालय में जमा कर दें. इसके अलावा जिस बैंक खाते में पेंशन आती है उस बैंक की नजदीकी ब्रांच में भी सर्टिफिकेट जमा किया जा सकता है. अगर आप यह प्रमाण पत्र जमा नहीं कराते तो अगले साल जनवरी से आपकी पेंशन बंद हो सकती है. हालांकि, जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के बाद दोबारा पेंशन मिलना शुरू हो जाती है.

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हर साल नवंबर में कराना होता है जमा

पेंशन नियमों के मुताबिक, कर्मचारी पेंशन स्कीम (EPS), 1995 के तहत पेंशन पाने वाले सभी पेंशनधारकों को हर साल नवंबर में लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना होता है. सर्टिफिकेट को अपने बैंक की किसी भी ब्रांच के मैनेजर या किसी गैजेटेड ऑफिसर से प्रमाणित कराना होता है. ये प्रमाणपत्र बनाने और उसे जमा कराने की प्रक्रिया एक नवंबर से शुरू हो जाती है. इसे जमा कराने की अंतिम तिथि 30 नवंबर होती है.

डिजिटली निकाल सकते हैं सर्टिफिकेट

सरकारी पेंशनधारकों की तरह EPFO पेंशनधारक भी डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट निकाल सकते हैं. डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट के लिए बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन जरूरी होता है. इसके लिए आपको अपना आधार कार्ड नंबर, पेंशन पेमेंट ऑर्डर नंबर (PPO), बैंक अकाउंड डीटेल और मोबाइल नंबर देना जरूरी है.

कहां जमा कर सकते हैं सर्टिफिकेट

पेंशनधारक किसी भी EPFO ऑफिस की शाखा या जिस बैंक में पेंशन आती है उसकी ब्रांच, कॉमन सर्विस सेंटर और उमंग ऐप से भी अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं. जीवन प्रमाण पत्र जमा कराने के बाद आपको कोई भी डॉक्युमेंट EPFO ऑफिस भेजने की जरूरत नहीं है.

घर बैठे लें सर्टिफिकेट

सिटिजन सर्विस सेंटर्स, पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसीज (PDA)- पोस्ट ऑफिस, बैंक से पेंशनधारक डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट ले सकते हैं. यह सर्टिफिकेट लैपटॉप या मोबाइल पर जीवन प्रमाण पोर्टल के जरिए भी घर बैठे लिया जा सकता है. अगर आप यह सर्टिफिकेट घर पर लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास बायोमेट्रिक डिवाइस होनी चाहिए, जिससे आप आइरिस या फिंगरप्रिंट डेटा कैप्चर कर सकें.