Aadhaar Linking with PPF: अगर आप पब्लिक प्रॉविडेंट फंड (PPF) में निवेश करते हैं तो आपके लिए एक जरूरी खबर है. नए नियमों के मुताबिक, अगर आप स्माल सेविंग स्कीम जैसे- पीपीएफ, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, सीनियर सिटीजंस सेविंग्स स्कीम या फिर पोस्ट ऑफिस की दूसरी छोटी बचत योजनाओं में निवेश करते हैं तो इन योजनाओं के अकाउंट से आपका आधार लिंक होना अनिवार्य हो गया है. अब आप चाहे नया अकाउंट खुलवाने जा रहे हैं या फिर पहले से अकाउंट खुलवा रखा है, आपको इसके लिए आधार लिंकिंग करानी होगी.

क्या है नई डेडलाइन?

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 स्मॉल सेविंग स्कीम के सब्सक्राइबर्स को अपना आधार पोस्ट ऑफिस या बैंक, जहां भी उन्होंने निवेश के लिए अकाउंट खुलवा रखा है, वहां आपको अपना आधार सबमिट करना होगा. अगर आपने अपना अकाउंट खुलवाते वक्त आधार नहीं दिया था, तो आपको 30 सितंबर, 2023 तक का टाइम दिया गया है, उसके पहले आपको अपना आधार सबमिट करा लेना है. इसके अलावा, कोई नया निवेशक भी जो ये अकाउंट खुलवाता है, उसे अपना आधार देना होगा. अगर उसके पास आधार नहीं है तो उसे आधार के लिए अप्लाई करके आधार ऐप्लीकेशन की एनरोलमेंट आईडी देनी होगी. ये जरूरी है कि अकाउंट खुलवाने के अगले छह महीनों के भीतर आप अपना आधार बैंक/पोस्ट ऑफिस में जमा कर दें. 

आधार नहीं जमा कराया तो क्या होगा?

अगर आप इस अवधि में आधार जमा करने या आधार की एनरोलमेंट आईडी जमा करने में असफल रहते हैं तो आपका अकाउंट छह महीने के बाद फ्रीज़ हो जाएगा. अगर आपने पहले से ही इन योजनाओं में निवेश कर रखा है, लेकिन आपके अकाउंट में आधार की डीटेल लिंक नहीं है तो फटाफट कर लीजिए क्योंकि 1 अक्टूबर, 2023 तक ऐसा नहीं करने पर आपका अकाउंट भी फ्रीज़ हो जाएगा.

कौन से डॉक्यूमेंट्स जमा करने जरूरी?

स्मॉल सेविंग्स स्कीम में निवेश करने वालों को कुछ डॉक्यूमेंट्स देना जरूरी है-

1. आधार या आधार नहीं होने की स्थिति में आधार एनरोलमेंट आईडी. (अनिवार्य)

2. आधार के साथ नीचे बताए गए दूसरे डॉक्यूमेंट्स में से कोई एक-

  • फोटो के साथ बैंक या पोस्ट ऑफिस पासबुक
  • पैन कार्ड
  • पासपोर्ट
  • राशन कार्ड
  • वोटर आईडी कार्ड
  • मनरेगा कार्ड
  • किसान फोटो पासबुक

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