प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana) के तहत लिए गए बीमा का प्रीमियम आपने अब तक नहीं भरा है तो जल्द ही भर दीजिए. आज 31.5.2020 इस पॉलिसी का प्रीमियम भरने की आखिरी तारीख है. पॉलिसी के प्रीमियम की रकम आपके बैंक खाते से 31 मई को खुद काट ली जाएगी. लेकिन अगर किसी वजह से आपके खाते में प्रीमियम का पैसा नहीं रहा तो प्रीमियम न जमा होने पर आपको इस पॉलिसी के फायदे नहीं मिल सकेंगे.  

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मात्र इतना प्रीमियम जमा करना होता है

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत बीमा धारक को बेहद मामूली प्रीमियम पर एक्सीडेंटल और डेथ इंश्योरेंस मिलता है. इस पॉलिसी (PMSBY scheme) के तहत बीमा धारक को एक्सीडेंट में मौत होने पर या विकलांग पर 2 लाख रुपये की रकम उसके आश्रित को मिलती है. इस योजना का सालाना प्रीमियम मात्र 12 रुपये है. लेकिन समय से प्रीमियम न जमा होने पर आपकी मुश्किल बढ़ सकती है.  

 

आपके पास प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है तो इन बातों का जरूर रखें ध्यान

  • इस पॉलिसी में सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाली बात है कि प्रीमियम जमा नहीं करने पर पॉलिसी कैंसिल हो जाती है और इसको रिन्यू नहीं कराया जा सकता.
  • आपकी पॉलिसी का प्रीमियम जिस खाते से जाता है उसमें बैलेंस नहीं होने पर पॉलिसी रद्द हो जाएगी.
  • आपका बैंक अकाउंट बंद होने की स्थिति में पॉलिसी अपने आप खत्म हो जाएगी.
  • इस योजना से किसी एक ही बैंक अकाउंट को जोड़ा जा सकता है.

इस तरह से ले सकते हैं पॉलिसी

PMSBY scheme के तहत पॉलिसी लेने के लिए किसी भी बैंक की किसी भी शाखा में जाकर आप PMSBY scheme के तहत बीमा पॉलिसी के लिए आवेदन कर सकते हैं. बैंक मित्र भी पीएमएसबीवाई को घर-घर पहुंचा रहे हैं. बीमा एजेंट से भी इसके लिए संपर्क किया जा सकता है. सरकारी बीमा कंपनियां और कई निजी इंश्योरेंस कंपनियां भी यह प्लान बेचती हैं.

इन्हें मिलता है इस पॉलिसी का फायदा

PMSBY scheme का लाभ 18-70 साल तक की उम्र के लोग उठा सकते हैं. इस योजना का सालाना प्रीमियम 12 रुपये मात्र है. पीएमएसबीवाई पॉलिसी का प्रीमियम जिस बैक एकाउंट से पॉलिसी लिंक है उससे सीधे काटा जाता है.

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पॉलिसी खरीदते समय करना होता है ये काम

पॉलिसी खरीदते वक्त ही बैंक खाते को पीएमएसबीवाईसे लिंक कराया जाता है. पीएमएसबीवाई पॉलिसी के अनुसार बीमा खरीदने वाले ग्राहक की एक्सीडेंट में मृत्यु होने पर या विकलांग होने पर 2 लाख रुपये की रकम उसके आश्रित को मिलती है. अगर बीमा खरीदने वाला व्यक्ति स्थायी रूप से आंशिक विकलांग हो जाए तो उसे एक लाख रुपये की रकम मिलती है.