सरकार का फोकस 2022 तक किसानों की आमदनी (Farmers Income) बढ़ाकर दोगुना करने पर है. इसके लिए सरकार लगातार नई-नई योजनाओं की घोषणा कर रही है और राहत पैकेज दिए जा रहे हैं. सरकार खेती-किसानी को आत्मनिर्भर कृषि के तौर पर विकसित कर रही है, साथ ही खेती-किसानी से जुड़े काम-धंधों को बढ़ावा दिया जा रहा है.

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कृषि विषय में पढ़ाई करने वाले नौजवानों के लिए खुद का कारोबार शुरू करने में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) मदद कर रहा है. यहां हम कुछ ऐसे कृषि कारोबार के बारे में बता रहें हैं जिन्हें अपनाकर कोई भी आदमी अपना खुद का बिजनेस शुरू कर सकता है. देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक भारतीय स्टेट बैंक (State Bank of India) इन काम के लिए आसान शर्तों पर कर्ज भी मुहैया करा रहा है.

एसबीआई ने कृषि क्लिनिक और कृषि व्यवसाय केंद्र की स्थापना नाम से एक स्कीम चलाई हुई है. इस स्कीम का मकसद तकनीकी रूप से ट्रेंड व्यक्तियों को खुद का रोजगार प्रदान करने और कृषि के लिए विस्तार सेवाओं में इजाफा करना है. इस स्कीम में करीब 2 दर्जन कृषि से जुड़े व्यवसाय के बारे में विस्तार से दिया गया है. इनमें से कुछ इस तरह हैं- 

खेती-किसानी से जुड़े कारोबार

- मिट्टी और पानी की क्वालिटी की जांच प्रयोगशाला.

- बीज प्रोसेसिंग यूनिट.

- बीज-खाद और कीटनाशकों का बिक्री केंद्र

- मधुमक्खी पालन, शहद प्रोसेसिंग यूनिट या शहद उत्पादन सामग्री की यूनिट.

- कृषि बीमा सेवा सुविधा केंद्र.

- मछली पालन के लिए हैचरिज और फिश-फिंगरलिंग्स का उत्पादन.

- फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाना. 

- पशु चिकित्सालय की स्थापना.

- कृषि मशीनरी की मरम्मत की वर्कशॉप.

- कृषि यंत्र या मशीनरी का बिक्री केंद्र.

- दूध उत्पादन से जुड़ा कारोबार शुरू करना.

- मीट प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित करना

- मुर्गी फार्म खोलना. 

कितना कर्ज मिलेगा

- व्यक्तिगत गतिविधि के लिए 20 लाख रुपये तक. और आप पहले से ही सफल कारोबारी हैं तो लोन की सामी 25 रुपये.

- ग्रुप गतिविधि के लिए 100 लाख रुपये तक का ऋण. सामूहिक परियोजना के मामले में यदि समूह में 5 या उससे अधिक व्यक्ति हों तो इसमें एक को छोड़कर सभी का कृषि स्नातक होना जरूरी है.

- 5 लाख रुपये तक के कर्ज की राशि के लिए 100 फीसदी लोन.

- 5 लाख से अधिक की लागत वाले काम के लिए 85 फीसदी लोन.

- महिलाओं, एससी/एसटी, उत्तर पूर्व तथा पहाड़ी राज्यों के सभी आवेदकों के लिए प्रोजेक्ट लागत की 44 फीसदी और अन्यों को परियोजना लागत की 36 फीसदी सब्सिडी दी जाती है.

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कौन ले सकता है लोन

- मान्यता प्राप्त कृषि कॉलेज या विश्वविद्यालयों से स्नातक.

- कृषि विश्वविद्यालयों, राज्य कृषि और संबद्ध विभागों और राज्य तकनीकी शिक्षा विभाग से कृषि या अन्य विषयों में डिप्लोमा/स्नातकोत्तर डिप्लोमा धारक.

- कृषि और उससे जुड़े विषयों में पोस्टग्रेजुएशन सहित जीव विज्ञान के ग्रेजुएशन.

- यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त डिग्री पाठ्यक्रम जिसमें 60 प्रतिशत से अधिक कृषि और उससे जुड़े विषय होने चाहिए.

- जीव विज्ञान में बी.एससी. के बाद डिप्लोमा/पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा पाठ्यक्रम.