रिपोर्ट : महेश गुप्‍ता

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सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने घर खरीदारों का हित सुरक्षित रखने के लिए केंद्र सरकार को 'फ्लैट खरीदारों' के हित में प्रस्ताव बनाने का आदेश दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि वह ऐसा प्रस्ताव लाए जिससे कि 'फ्लैट खरीदारों' की समस्या का समाधान हो सके. जेपी (JayPee) के फ्लैट खरीदारों की अर्जी पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कहा कि आप एक ऐसा प्रस्ताव क्यों नही लाते ताकि फ्लैट खरीदारों की समस्या का समाधान हो जाए.

कई बिल्‍डरों ने नहीं दिया फ्लैट

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई के दौरान कहा कि यह केवल JP के मामले में नही बल्कि कई बिल्डरों के मामलों में फ्लैट खरीदारों के पैसे फंसे हुए हैं. कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार को 2 दिन का समय दिया गया है. दरसअल जेपी के फ्लैट खरीदारों ने कहा कि अगर जेपी को दिवालिया घोषित किया जाता है तो सबसे पहले बैंक अपना पैसा वापस लेंगे, हमें कुछ नहीं मिलेगा.

फंसे होम बायर्स के लिए आगे आया NCDRC

इससे पहले राष्‍ट्रीय उपभोक्‍ता विवाद निवारण आयोग (NCDRC) ने ऐसे घर खरीदारों को राहत प्रदान की है, जो लगातार EMI तो भर रहे हैं लेकिन घर का कोई अता-पता नहीं है. अगर ऐसे घर खरीदार बिल्‍डर के पास रिफंड के लिए अप्‍लाई करते हैं तो बिल्‍डर को लोन के मूल धन के साथ ब्‍याज भी लौटाना होगा.

मुआवजा भी देना होगा

NCDRC ने अपने फैसले में कहा कि बिल्‍डर को घर खरीदार को उसकी रकम ब्‍याज समेत लौटाने के साथ-साथ 1 लाख रुपए मुकदमेबाजी के खर्च और 1 लाख रुपए का मुआवजा देना होगा.