जिन फ्लैट खरीदारों ने पैरामाउंट प्रोपबिल्‍ड (Paramount Probuild) से घर बुक कराए थे, उन्‍हें अब जल्‍द इसका पजेशन मिल सकेगा. क्‍योंकि राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (NCLAT) ने दिल्ली-एनसीआर की रीयल्टी कंपनी पैरामाउंट प्रोपबिल्ड के खिलाफ दिवाला प्रक्रिया को रद्द कर दिया है. एनसीएलएटी ने कहा कि कर्ज वसूली प्रक्रिया शुरू करने से पहले कंपनी को कोई नोटिस नहीं दिया गया था. 

COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

अपीलीय न्यायाधिकरण ने अल्टीमेट इंफ्रासिटी द्वारा दायर किए गए आवेदन को खारिज कर दिया है और राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (NCLT) को दिवाला प्रक्रिया को बंद करने का निर्देश दिया है. अल्टीमेट इंफ्रासिटी ने कंपनी को कामकाज के लिए कर्ज दिया था. 

एनसीएलएटी ने पैरामाउंट को चलाने के लिये समाधान पेशेवर नियुक्त करने के एनसीएलटी के आदेश को भी खारिज कर दिया. इसके अलावा खातों को फ्रीज करने और अन्य आदेशों पर भी रोक लगायी है. अपीलीय न्यायाधिकरण ने कहा कि संबंधित पक्ष 1 दिसंबर, 2018 को समझौते पर पहुंच गए हैं.

न्यायमूर्ति एसजे मुखोपाध्याय की अध्यक्षता वाली एनसीएलएटी पीठ ने कहा कि निर्णायक प्राधिकरण (एनसीएलटी) को अब प्रक्रिया बंद करनी होगी.